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बिहार सरकारी सेवक, शिक्षक व पेंशनभोगी · HRPM INDUSTRIES

सकल व इन-हैंड वेतन कैलकुलेटर — बिहार Bihar Gross & In-hand Salary Calculator

मूल वेतन + DA + HRA से सकल वेतन, और NPS 10%, समूह बीमा, आयकर कटौती के बाद हाथ में वेतन — सितंबर में कटने वाला बिहार वृत्ति कर भी। निःशुल्क

महत्वपूर्ण सूचना: सरकारी नियम, भत्ते व दरें समय-समय पर बदल सकती हैं। अंतिम निर्णय या दावा करने से पहले संबंधित आधिकारिक सरकारी विभाग के नवीनतम शासनादेश, अधिसूचना या नियमों से जानकारी की पुष्टि करें।
📄 नियम, आधार व स्रोत / Rules & sources ✅ 3 सत्यापित ⚠️ 4 अपुष्ट
📄 नियम / आधार (Rule basis) — कुछ मान आधिकारिक आदेश से सत्यापित नहीं, नीचे देखें

वित्त विभाग, बिहार — संकल्प, ज्ञापांक वि०(27)पें०को०-10/2019-717 दिनांक 29.07.2019 (01.07.2019 से): कर्मचारी अंशदान (मूल वेतन + DA) का 10%, राज्य सरकार का अंशदान (मूल वेतन + DA) का 14% ✅; NPS 01.09.2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मियों पर (संकल्प 1964 दिनांक 31.08.2005) ✅। बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 की अनुसूची — वाणिज्य-कर विभाग अधिसूचना S.O. 28 दिनांक 02.02.2016: वार्षिक आय ₹3 लाख तक शून्य; ₹3–5 लाख ₹1,000; ₹5–10 लाख ₹2,000; ₹10 लाख से अधिक ₹2,500 प्रति वर्ष ✅। बिहार वृत्ति कर नियमावली, 2011 (S.O. 245 दिनांक 06.09.2011) नियम 5: नियोक्ता वर्ष का कर सितंबर माह के वेतन से काटता है; सितंबर का वेतन मिलने के बाद कर-दायित्व बने या बढ़े तो फरवरी के वेतन से ✅ (संशोधन 2018 व 2021 से दरें/नियम 5 अपरिवर्तित)। DA मूल वेतन पर; 50 पैसे या अधिक अगले रुपये में (⚠️ संकल्प की आधिकारिक प्रति सत्यापन लंबित)। HRA, GPF अंशदान व समूह बीमा की राशि आप भरें

🔗 आधिकारिक स्रोत देखेंदरें 11.10.2026 को जाँची गईं। गणना से पहले उस समय लागू आदेश देख लें।
🔎 स्रोत / Source

✅ आधिकारिक स्रोत से सत्यापित / Verified from official source

  • NPS कर्मचारी अंशदान — (मूल वेतन + DA) का 10%: 10% — 01.07.2019 से · आदेश: वित्त विभाग, बिहार — संकल्प, ज्ञापांक वि०(27)पें०को०-10/2019-717 दिनांक 29.07.2019 (संकल्प 1964 दि. 31.08.2005 की कंडिका-4 में संशोधन) · सत्यापन: 11.10.2026 · PFRDA — State notifications: Bihar
  • वृत्ति कर (Profession Tax) — वार्षिक आय के अनुसार दरें: वार्षिक आय ₹3 लाख तक शून्य; ₹3–5 लाख ₹1,000; ₹5–10 लाख ₹2,000; ₹10 लाख से अधिक ₹2,500 प्रति वर्ष — 02.02.2016 से · आदेश: वाणिज्य-कर विभाग, बिहार — अधिसूचना S.O. 28 दिनांक 02.02.2016 (बिहार राजपत्र असाधारण 106), बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम 2011 की अनुसूची · सत्यापन: 11.10.2026 · वाणिज्य-कर विभाग, बिहार
  • वृत्ति कर — नियोक्ता द्वारा सितंबर (या फरवरी) के वेतन से कटौती: नियोक्ता सितंबर के वेतन से काटता है; बाद में दायित्व बने/बढ़े तो फरवरी के वेतन से — 06.09.2011 से · आदेश: बिहार वृत्ति कर नियमावली, 2011 — S.O. 245 दिनांक 06.09.2011, नियम 5(1) व 5(4); संशोधन S.O. 273 दि. 20.11.2018 व S.O. 68 दि. 13.01.2022 से नियम 5 अपरिवर्तित · सत्यापन: 11.10.2026 · वाणिज्य-कर विभाग, बिहार

⚠️ अभी आधिकारिक स्रोत से सत्यापित नहीं — उपयोग से पहले संबंधित विभाग के नवीनतम आदेश से पुष्टि करें / Not currently verified

यह कैसे काम करता है / How it works

सकल वेतन = मूल वेतन + DA + HRA + अन्य भत्ते। इन-हैंड = सकल − NPS (मूल + DA का 10%) या GPF − समूह बीमा − आयकर − अन्य कटौतियाँ। वृत्ति कर वर्ष में एक बार सितंबर के वेतन से कटता है — उसकी श्रेणी यहाँ वार्षिक सकल वेतन से मानी गई है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न / FAQ

यह गणना किस नियम पर आधारित है?वित्त विभाग, बिहार — संकल्प, ज्ञापांक वि०(27)पें०को०-10/2019-717 दिनांक 29.07.2019 (01.07.2019 से): कर्मचारी अंशदान (मूल वेतन + DA) का 10%, राज्य सरकार का अंशदान (मूल वेतन + DA) का 14% ✅; NPS 01.09.2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मियों पर (संकल्प 1964 दिनांक 31.08.2005) ✅। बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 की अनुसूची — वाणिज्य-कर विभाग अधिसूचना S.O. 28 दिनांक 02.02.2016: वार्षिक आय ₹3 लाख तक शून्य; ₹3–5 लाख ₹1,000; ₹5–10 लाख ₹2,000; ₹10 लाख से अधिक ₹2,500 प्रति वर्ष ✅। बिहार वृत्ति कर नियमावली, 2011 (S.O. 245 दिनांक 06.09.2011) नियम 5: नियोक्ता वर्ष का कर सितंबर माह के वेतन से काटता है; सितंबर का वेतन मिलने के बाद कर-दायित्व बने या बढ़े तो फरवरी के वेतन से ✅ (संशोधन 2018 व 2021 से दरें/नियम 5 अपरिवर्तित)। DA मूल वेतन पर; 50 पैसे या अधिक अगले रुपये में (⚠️ संकल्प की आधिकारिक प्रति सत्यापन लंबित)। HRA, GPF अंशदान व समूह बीमा की राशि आप भरें।
क्या यह परिणाम आधिकारिक है?यह गणना में सहायता के लिए है। वेतन, पेंशन या एरियर का अंतिम निर्धारण आपके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DDO), कोषागार या पेंशन स्वीकृति प्राधिकार द्वारा बिहार सरकार के संकल्पों के अनुसार होता है।
कुछ खाने खाली क्यों हैं?हम केवल वही दरें पहले से भरते हैं जो बिहार सरकार के आधिकारिक संकल्प/अधिसूचना से सत्यापित हैं (✅)। जिस दर का आदेश अभी सत्यापित नहीं, उसका खाना खाली है — अपने नवीनतम संकल्प या वेतन पर्ची से भरें। आदेश सत्यापित होते ही यहाँ भी भर दिया जाता है।
क्या यह कैलकुलेटर बिहार के नियमों पर है या केंद्र सरकार के?बिहार के। बिहार का वेतन मैट्रिक्स, NPS में राज्य का अंशदान, वृत्ति कर और DA संकल्प केंद्र सरकार से अलग हैं — केंद्र के कर्मचारी "केंद्र सरकार" वाले कैलकुलेटर देखें।
क्या यह कैलकुलेटर मुफ्त है?हाँ, यह कैलकुलेटर सभी के लिए निःशुल्क है।

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