पारिवारिक पेंशन कैलकुलेटर — हिमाचल प्रदेश Himachal Govt Family Pension Calculator
हिमाचल प्रदेश सरकार कर्मचारी/पेंशनर की मृत्यु पर परिवार को सामान्य (30%) या बढ़ी हुई (50%) पारिवारिक पेंशन — न्यूनतम ₹9,000 व अधिकतम सीमा सहित।
📄 नियम, आधार व स्रोत / Rules & sources ✅ 3 सत्यापित ⚠️ 2 अपुष्ट
OM 25.02.2022 कंडिका 7: सामान्य पारिवारिक पेंशन अंतिम मूल वेतन का 30% (न्यूनतम ₹9,000, अधिकतम ₹67,230); बढ़ी हुई 50% (न्यूनतम ₹9,000, अधिकतम ₹1,12,050) ✅; बढ़ी दर की अवधि OM में नहीं — ⚠️। DR में रुपये का कोई भी अंश अगले रुपये में (वित्त (पेंशन) OM 03.10.2024) ✅। ⚠️ वर्तमान DR दर का हिमाचल आदेश ऑनलाइन पढ़कर अभी सत्यापित नहीं (अंतिम पढ़ा गया: 42%, 01.10.2024 से) — दर आप भरें
🔗 आधिकारिक स्रोत देखेंदरें 20.10.2026 को जाँची गईं। गणना से पहले उस समय लागू आदेश देख लें।✅ आधिकारिक स्रोत से सत्यापित / Verified from official source
- DR में रुपये का कोई भी अंश अगले रुपये में: अगला ऊँचा रुपया — 01.10.2024 से · आदेश: वित्त (पेंशन) विभाग OM Fin(Pen)B(10)-6/98-IV-Loose दिनांक 03.10.2024 · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया —
"Payment of Dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded off to the next higher rupee"
· वित्त (पेंशन) विभाग, हि.प्र. — DR OM Fin(Pen)B(10)-6/98-IV-Loose दिनांक 03.10.2024 (महालेखाकार की वेबसाइट पर) - पेंशन नियम — CCS (पेंशन) नियम 1972 (हि.प्र. में लागू), नियम 49: CCS (पेंशन) नियम 1972 — 01.01.2016 से · आदेश: वित्त (पेंशन) विभाग OM Fin(Pen)A(3)-1/2021-Part-I दिनांक 25.02.2022, कंडिका 4–5 · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया —
Para 5: Rule 49 of the CCS (Pension) Rules, 1972 is unchanged except for the limits; para 4: "Emoluments" has the meaning in Rule 33 of the CCS (Pension) Rules, 1972
· वित्त (पेंशन) विभाग, हि.प्र. — OM Fin(Pen)A(3)-1/2021-Part-I दिनांक 25.02.2022 (महालेखाकार की वेबसाइट पर) - पारिवारिक पेंशन — सामान्य 30%, बढ़ी हुई 50%; न्यूनतम ₹9,000; अधिकतम ₹67,230 / ₹1,12,050: 30% (अधिकतम ₹67,230) · बढ़ी 50% (अधिकतम ₹1,12,050) · न्यूनतम ₹9,000 — 01.01.2016 से · आदेश: वित्त (पेंशन) विभाग OM Fin(Pen)A(3)-1/2021-Part-I दिनांक 25.02.2022, कंडिका 7 · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया —
Para 7: normal family pension 30% of revised basic pay, minimum Rs. 9,000 PM, maximum Rs. 67,230 PM; enhanced family pension 50%, minimum Rs. 9,000 PM, maximum Rs. 1,12,050 PM
· वित्त (पेंशन) विभाग, हि.प्र. — OM Fin(Pen)A(3)-1/2021-Part-I दिनांक 25.02.2022 (महालेखाकार की वेबसाइट पर)
⚠️ अभी आधिकारिक स्रोत से सत्यापित नहीं — उपयोग से पहले संबंधित विभाग के नवीनतम आदेश से पुष्टि करें / Not currently verified
- महंगाई राहत (DR) — पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर: खाली — आप भरें — अंतिम पढ़ा गया आदेश: DR 38% से 42%, 01.10.2024 से (OM 03.10.2024)। वित्त विभाग की सूची में बाद का DR आदेश 15.10.2025 दिखता है जो ऑनलाइन पढ़ा नहीं जा सका — वर्तमान दर अपने पेंशन आदेश/बैंक पर्ची से भरें · यहाँ पुष्टि करें: वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार — सभी अधिसूचनाएँ (नवीनतम आदेश यहाँ देखें)
- बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन की अवधि: सत्यापन लंबित — OM 25.02.2022 बढ़ी हुई दर की अवधि नहीं लिखता — अपने पेंशन आदेश से वर्ष भरें · यहाँ पुष्टि करें: वित्त (पेंशन) विभाग, हि.प्र. — OM Fin(Pen)A(3)-1/2021-Part-I दिनांक 25.02.2022 (महालेखाकार की वेबसाइट पर)
यह कैसे काम करता है / How it works
पारिवारिक पेंशन = अंतिम मूल वेतन × 30% (या बढ़ी दर 50%), फिर न्यूनतम/अधिकतम सीमा। DR दर भरें तो कुल राशि भी दिखेगी।