मृत्यु उपादान (ग्रेच्युटी) — मध्य प्रदेशMP Death Gratuity Calculator
मध्य प्रदेश शासकीय सेवक की सेवा में मृत्यु पर परिवार को मिलने वाला मृत्यु उपादान — सेवा अवधि के अनुसार परिलब्धियों का गुणक; अधिकतम सीमा अपने आदेश से।
📄 नियम / आधार (Rule basis) — कुछ मान आधिकारिक आदेश से सत्यापित नहीं, नीचे देखें
⚠️ उपादान नियम का सामान्य ढाँचा — 1 वर्ष से कम: 2 गुना; 1–5 वर्ष: 6 गुना; 5–20 वर्ष: 12 गुना; 20 वर्ष+: प्रति छमाही ½ माह (अधिकतम 33 गुना)। म.प्र. के नवीनतम नियम से सत्यापित नहीं; सीमा आप भरें
🔗 आधिकारिक स्रोत देखेंदरें 01.10.2026 को जाँची गईं। गणना से पहले उस समय लागू आदेश देख लें।🔎 स्रोत / Source
⚠️ अभी आधिकारिक स्रोत से सत्यापित नहीं — उपयोग से पहले संबंधित विभाग के नवीनतम आदेश से पुष्टि करें / Not currently verified
- महंगाई भत्ता (DA) — वर्तमान दर: खाली — आप भरें — आधिकारिक आदेश से पुष्टि अभी लंबित — अपने नवीनतम शासकीय आदेश/वेतन पर्ची से भरें · यहाँ पुष्टि करें: वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन
- अर्हकारी सेवा — पूर्ण छमाही अवधियाँ: पूर्ण छमाहियाँ — यहाँ केवल पूर्ण छमाहियाँ गिनी गई हैं; अंश गिनने का म.प्र. नियम सत्यापित नहीं · यहाँ पुष्टि करें: संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा, म.प्र.
- उपादान की अधिकतम सीमा (₹): खाली — आप भरें — आधिकारिक आदेश से पुष्टि अभी लंबित — अपने नवीनतम शासकीय आदेश/वेतन पर्ची से भरें · यहाँ पुष्टि करें: संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा, म.प्र.
- मृत्यु उपादान — सेवा अनुसार गुणक (2 / 6 / 12 / ½ प्रति छमाही, अधिकतम 33): 2 / 6 / 12 गुना, 20 वर्ष के बाद ½ माह प्रति छमाही (अधिकतम 33) — सामान्य उपादान नियम का ढाँचा; म.प्र. के नवीनतम नियम से सत्यापित नहीं · यहाँ पुष्टि करें: संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा, म.प्र.
महत्वपूर्ण सूचना: सरकारी नियम, भत्ते व दरें समय-समय पर बदल सकती हैं। अंतिम निर्णय या दावा करने से पहले संबंधित आधिकारिक सरकारी विभाग के नवीनतम शासनादेश, अधिसूचना या नियमों से जानकारी की पुष्टि करें।
यह कैसे काम करता है / How it works
परिलब्धियाँ = अंतिम मूल वेतन + DA। सेवा अवधि जितनी अधिक, गुणक उतना अधिक। अंतिम निर्धारण पेंशन कार्यालय करता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न / FAQ
यह गणना किस नियम पर आधारित है?⚠️ उपादान नियम का सामान्य ढाँचा — 1 वर्ष से कम: 2 गुना; 1–5 वर्ष: 6 गुना; 5–20 वर्ष: 12 गुना; 20 वर्ष+: प्रति छमाही ½ माह (अधिकतम 33 गुना)। म.प्र. के नवीनतम नियम से सत्यापित नहीं; सीमा आप भरें।
क्या यह परिणाम आधिकारिक है?यह गणना में सहायता के लिए है। वेतन, पेंशन या एरियर का अंतिम निर्धारण आपके आहरण-संवितरण अधिकारी (DDO), कोषालय या पेंशन कार्यालय द्वारा मध्य प्रदेश शासन के आदेशों के अनुसार होता है।
कुछ खाने खाली क्यों हैं?हम केवल वही दरें पहले से भरते हैं जो मध्य प्रदेश शासन के आधिकारिक आदेश से सत्यापित हैं (✅)। जिस दर का आदेश अभी सत्यापित नहीं, उसका खाना खाली है — अपने नवीनतम आदेश या वेतन पर्ची से भरें। आदेश सत्यापित होते ही यहाँ भी भर दिया जाता है।
क्या यह कैलकुलेटर मध्य प्रदेश के नियमों पर है या केंद्र सरकार के?मध्य प्रदेश के। म.प्र. का वेतन मैट्रिक्स (लेवल 1–17), वेतनवृद्धि नियम, समयमान वेतनमान और HRA का आधार केंद्र सरकार से अलग है — केंद्र के कर्मचारी "केंद्र सरकार" वाले कैलकुलेटर देखें।
क्या यह कैलकुलेटर मुफ्त है?यह प्रीमियम कैलकुलेटर है — एक बार भुगतान करके सभी राज्यों व केंद्र सरकार के सभी प्रीमियम कैलकुलेटर हमेशा के लिए उपयोग करें।
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यह टूलकिट केवल गणना व योजना में सहायता के लिए है। अंतिम वित्तीय, सेवा या सेवानिवृत्ति संबंधी निर्णय के लिए उस समय लागू आधिकारिक आदेश व नियम ही मान्य हैं।