NPS पर आयकर छूट (80CCD) — मध्य प्रदेशMP NPS Income Tax Benefit
मध्य प्रदेश के NPS कर्मचारी को 10% अपने अंशदान, राज्य सरकार के अंशदान और अतिरिक्त ₹50,000 पर कितनी आयकर छूट मिलती है — दोनों व्यवस्थाओं में।
📄 नियम / आधार (Rule basis) — कुछ मान आधिकारिक आदेश से सत्यापित नहीं, नीचे देखें
आयकर अधिनियम — 80CCD(1) कर्मचारी अंशदान (80C की ₹1.5 लाख सीमा में, केवल पुरानी व्यवस्था); 80CCD(1B) अतिरिक्त ₹50,000 (पुरानी); 80CCD(2) सरकारी अंशदान वेतन (मूल + DA) के 14% तक (दोनों व्यवस्थाएँ)
🔗 आधिकारिक स्रोत देखेंदरें 01.10.2026 को जाँची गईं। गणना से पहले उस समय लागू आदेश देख लें।🔎 स्रोत / Source
✅ आधिकारिक स्रोत से सत्यापित / Verified from official source
- NPS कर्मचारी अंशदान — (मूल वेतन + DA) का 10%: 10% — 01.01.2016 से · आदेश: परिपत्र क्र. एफ 8-1/2016/नियम/चार दिनांक 22.07.2017 (वेतन निर्धारण संबंधी निर्देश), कंडिका 8 · सत्यापन: 01.10.2026 · वित्त विभाग म.प्र. — 7वाँ वेतन आयोग (अधिसूचना, निर्देश, वेतन मैट्रिक्स)
⚠️ अभी आधिकारिक स्रोत से सत्यापित नहीं — उपयोग से पहले संबंधित विभाग के नवीनतम आदेश से पुष्टि करें / Not currently verified
- महंगाई भत्ता (DA) — वर्तमान दर: खाली — आप भरें — आधिकारिक आदेश से पुष्टि अभी लंबित — अपने नवीनतम शासकीय आदेश/वेतन पर्ची से भरें · यहाँ पुष्टि करें: वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन
- NPS में राज्य सरकार का अंशदान %: खाली — आप भरें — आधिकारिक आदेश से पुष्टि अभी लंबित — अपने नवीनतम शासकीय आदेश/वेतन पर्ची से भरें · यहाँ पुष्टि करें: संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा, म.प्र.
- आयकर दरें (कर वर्ष 2026-27) — पूरे देश में समान: नई व्यवस्था ₹12 लाख तक शून्य; मानक कटौती ₹75,000 / ₹50,000 — आयकर अधिनियम 2025; केंद्र/उ.प्र. खंड के समान — इस समीक्षा में अधिसूचना नहीं पढ़ी गई · यहाँ पुष्टि करें: आयकर विभाग
महत्वपूर्ण सूचना: सरकारी नियम, भत्ते व दरें समय-समय पर बदल सकती हैं। अंतिम निर्णय या दावा करने से पहले संबंधित आधिकारिक सरकारी विभाग के नवीनतम शासनादेश, अधिसूचना या नियमों से जानकारी की पुष्टि करें।
यह कैसे काम करता है / How it works
सरकारी अंशदान दोनों व्यवस्थाओं में घटता है (वेतन के 14% तक)। अपना 10% व अतिरिक्त ₹50,000 केवल पुरानी व्यवस्था में।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न / FAQ
यह गणना किस नियम पर आधारित है?आयकर अधिनियम — 80CCD(1) कर्मचारी अंशदान (80C की ₹1.5 लाख सीमा में, केवल पुरानी व्यवस्था); 80CCD(1B) अतिरिक्त ₹50,000 (पुरानी); 80CCD(2) सरकारी अंशदान वेतन (मूल + DA) के 14% तक (दोनों व्यवस्थाएँ)।
क्या यह परिणाम आधिकारिक है?यह गणना में सहायता के लिए है। वेतन, पेंशन या एरियर का अंतिम निर्धारण आपके आहरण-संवितरण अधिकारी (DDO), कोषालय या पेंशन कार्यालय द्वारा मध्य प्रदेश शासन के आदेशों के अनुसार होता है।
कुछ खाने खाली क्यों हैं?हम केवल वही दरें पहले से भरते हैं जो मध्य प्रदेश शासन के आधिकारिक आदेश से सत्यापित हैं (✅)। जिस दर का आदेश अभी सत्यापित नहीं, उसका खाना खाली है — अपने नवीनतम आदेश या वेतन पर्ची से भरें। आदेश सत्यापित होते ही यहाँ भी भर दिया जाता है।
क्या यह कैलकुलेटर मध्य प्रदेश के नियमों पर है या केंद्र सरकार के?मध्य प्रदेश के। म.प्र. का वेतन मैट्रिक्स (लेवल 1–17), वेतनवृद्धि नियम, समयमान वेतनमान और HRA का आधार केंद्र सरकार से अलग है — केंद्र के कर्मचारी "केंद्र सरकार" वाले कैलकुलेटर देखें।
क्या यह कैलकुलेटर मुफ्त है?यह प्रीमियम कैलकुलेटर है — एक बार भुगतान करके सभी राज्यों व केंद्र सरकार के सभी प्रीमियम कैलकुलेटर हमेशा के लिए उपयोग करें।
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यह टूलकिट केवल गणना व योजना में सहायता के लिए है। अंतिम वित्तीय, सेवा या सेवानिवृत्ति संबंधी निर्णय के लिए उस समय लागू आधिकारिक आदेश व नियम ही मान्य हैं।