काल्पनिक वेतनवृद्धि (30 जून सेवानिवृत्ति) — राजस्थानRajasthan Notional Increment for Pension
30 जून को सेवानिवृत्त राजस्थान के कर्मचारियों को 1 जुलाई की काल्पनिक वेतनवृद्धि — केवल पेंशन के लिए; पेंशन हेतु नया मूल वेतन और पेंशन में अंतर देखें।
📄 नियम, आधार व स्रोत / Rules & sources ✅ 4 सत्यापित ⚠️ 1 अपुष्ट
आदेश F.15(1)FD/Rules/2017 Pt.-II दिनांक 12.09.2024: एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के बाद 30 जून को सेवानिवृत्त कर्मचारी को 1 जुलाई की काल्पनिक वेतनवृद्धि केवल पेंशन हेतु — उपादान, राशिकरण व अवकाश नकदीकरण में नहीं; 01.07.2006–10.04.2023 काल्पनिक, 11.04.2023 से नकद लाभ ✅। वेतन मैट्रिक्स ✅। ⚠️ 50% पेंशन का अनुपात — अर्हकारी सेवा अनुसार
🔗 आधिकारिक स्रोत देखेंदरें 10.10.2026 को जाँची गईं। गणना से पहले उस समय लागू आदेश देख लें।✅ आधिकारिक स्रोत से सत्यापित / Verified from official source
- वेतन मैट्रिक्स (लेवल L-1 से L-24; L-1 ₹17,700 … L-24 ₹2,18,600): 24 लेवल, कुल 831 सेल (L-1 ₹17,700 … L-24 ₹2,18,600); हर सेल = पिछला × 1.03, ₹100 में पूर्णांकित — 01.10.2017 से · आदेश: अधिसूचना क्र. F.15(1)FD/Rules/2017 दिनांक 30.10.2017 — राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017, अनुसूची-I भाग-B · सत्यापन: 10.10.2026 · वित्त विभाग, राजस्थान सरकार — Orders / Notifications
- वार्षिक वेतनवृद्धि — 1 जुलाई (लेवल में 6 माह या अधिक); परिवीक्षा के बाद पहली वेतनवृद्धि: हर वर्ष 1 जुलाई; उस दिन लेवल में 6 माह या अधिक; नया भर्ती — परिवीक्षा पूर्ण होने के ठीक बाद वाली 1 जुलाई — 01.10.2017 से · आदेश: अधिसूचना क्र. F.15(1)FD/Rules/2017 दिनांक 30.10.2017 — राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017, नियम 12 व 13 · सत्यापन: 10.10.2026 · वित्त विभाग, राजस्थान सरकार — Orders / Notifications
- पेंशन — न्यूनतम ₹8,850, अधिकतम सर्वोच्च वेतन ₹2,18,600 का 50%; परिलब्धियाँ = लेवल में वेतन + NPA/NCA + विशेष वेतन: न्यूनतम ₹8,850; अधिकतम ₹1,09,300 (₹2,18,600 का 50%) — 01.10.2017 से · आदेश: अधिसूचना F.12(6)FD(Rules)/2017 दिनांक 30.10.2017 — राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) (संशोधन) नियम, 2017 — नियम 45, 54(2)(a)-(b) · सत्यापन: 10.10.2026 · पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान
- 30 जून को सेवानिवृत्ति पर 1 जुलाई की काल्पनिक वेतनवृद्धि — केवल पेंशन हेतु: केवल पेंशन (उपादान, राशिकरण, अवकाश नकदीकरण नहीं); नकद लाभ 11.04.2023 से — 11.04.2023 से · आदेश: आदेश क्र. F.15(1)FD/Rules/2017 Pt.-II दिनांक 12.09.2024 · सत्यापन: 10.10.2026 · वित्त विभाग, राजस्थान सरकार — Orders / Notifications
⚠️ अभी आधिकारिक स्रोत से सत्यापित नहीं — उपयोग से पहले संबंधित विभाग के नवीनतम आदेश से पुष्टि करें / Not currently verified
- पेंशन की गणना — परिलब्धियों का 50%, अर्हकारी सेवा के अनुपात में (नियम 54 का सिद्धांत): 50% × पूर्ण छमाहियाँ ÷ पूर्ण पेंशन की छमाहियाँ — सिद्धांत 2007 के संकलन से; 2017 की अधिसूचना केवल न्यूनतम/अधिकतम सीमा बताती है — वर्तमान नियम 54 की पूरी प्रति प्राप्त होने तक ⚠️ · यहाँ पुष्टि करें: पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान
यह कैसे काम करता है / How it works
सेवानिवृत्ति तिथि 30 जून होनी चाहिए और उस वर्ष की सेवा संतोषजनक। अगले दिन (1 जुलाई) की वेतनवृद्धि जोड़कर अगला सेल पेंशन हेतु वेतन माना जाता है — पूर्ण पेंशन (50%) पर अंतर दिखाया गया है।