पेंशन कैलकुलेटर (पुरानी पेंशन योजना) — उत्तर प्रदेशUP Old Pension Calculator
उत्तर प्रदेश की पुरानी पेंशन — अंतिम मूल वेतन या 10 माह के औसत का 50%, DR सहित मासिक पेंशन; 01.04.2005 से पहले नियुक्त कर्मचारियों के लिए। निःशुल्क
उ.प्र. पेंशन नियम (सिविल सर्विस रेगुलेशन्स) व वेतन समिति (2008/2016) पर शासनादेश — 20 वर्ष अर्हकारी सेवा पर अंतिम परिलब्धियों या 10 माह की औसत परिलब्धियों (जो लाभकारी हो) का 50%; 10–20 वर्ष पर आनुपातिक; न्यूनतम ₹9,000
🔗 आधिकारिक स्रोत देखेंदरें 01.10.2026 को जाँची गईं। गणना से पहले उस समय लागू आदेश देख लें।⚠️ अभी आधिकारिक स्रोत से सत्यापित नहीं — उपयोग से पहले संबंधित विभाग के नवीनतम आदेश से पुष्टि करें / Not currently verified
- महंगाई राहत (DR) — पेंशनर: 60% — DA के समान दर मानी गई; उ.प्र. का आधिकारिक आदेश इस समीक्षा में नहीं पढ़ा गया · यहाँ पुष्टि करें: उ.प्र. शासनादेश पोर्टल
- पुरानी पेंशन: 20 वर्ष पर 50%, 10–20 वर्ष आनुपातिक, न्यूनतम ₹9,000: 9,000 ₹ — उ.प्र. का आधिकारिक आदेश इस समीक्षा में नहीं पढ़ा गया · यहाँ पुष्टि करें: उ.प्र. शासनादेश पोर्टल
यह कैसे काम करता है / How it works
पेंशन = अंतिम मूल वेतन या पिछले 10 महीनों के औसत मूल वेतन का 50%, जो अधिक हो। 20 वर्ष से कम (पर 10 वर्ष या अधिक) सेवा पर पेंशन आनुपातिक घटती है। 3 माह या अधिक का अंश आधा वर्ष गिना जाता है।