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सरकारी सेवक टूलकिट

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी, शिक्षक व पेंशनर · HRPM INDUSTRIES

80C निवेश योजना — उत्तर प्रदेश80C Investment Planner

GPF/NPS, LIC, PPF, बच्चों की ट्यूशन फीस आदि जोड़कर ₹1.5 लाख की 80C सीमा में और कितना निवेश बचा है और उससे कितना कर बचेगा।

📄 नियम / आधार (Rule basis) — कुछ मान आधिकारिक आदेश से सत्यापित नहीं, नीचे देखें

आयकर (पुरानी व्यवस्था) — धारा 80C अधिकतम ₹1,50,000 (GPF अंशदान, NPS 10% कर्मचारी अंशदान, LIC, PPF, ट्यूशन फीस, होम लोन मूलधन आदि)

🔗 आधिकारिक स्रोत देखेंदरें 01.10.2026 को जाँची गईं। गणना से पहले उस समय लागू आदेश देख लें।
🔎 स्रोत / Source

⚠️ अभी आधिकारिक स्रोत से सत्यापित नहीं — उपयोग से पहले संबंधित विभाग के नवीनतम आदेश से पुष्टि करें / Not currently verified

महत्वपूर्ण सूचना: सरकारी नियम, भत्ते व दरें समय-समय पर बदल सकती हैं। अंतिम निर्णय या दावा करने से पहले संबंधित आधिकारिक सरकारी विभाग के नवीनतम शासनादेश, अधिसूचना या नियमों से जानकारी की पुष्टि करें।

यह कैसे काम करता है / How it works

कर बचत = 80C में जोड़ी गई राशि × आपकी कर दर (5/20/30%) + 4% उपकर। केवल पुरानी व्यवस्था में।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न / FAQ

यह गणना किस नियम पर आधारित है?आयकर (पुरानी व्यवस्था) — धारा 80C अधिकतम ₹1,50,000 (GPF अंशदान, NPS 10% कर्मचारी अंशदान, LIC, PPF, ट्यूशन फीस, होम लोन मूलधन आदि)।
क्या यह परिणाम आधिकारिक है?यह गणना में सहायता के लिए है। वेतन, पेंशन या बकाया का अंतिम निर्धारण आपके आहरण-वितरण अधिकारी (DDO), कोषागार या पेंशन निदेशालय द्वारा उत्तर प्रदेश शासन के आदेशों के अनुसार होता है।
क्या यह कैलकुलेटर उत्तर प्रदेश के नियमों पर है या केंद्र सरकार के?उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के DA, HRA (निश्चित राशि), ACP (10/16/26 वर्ष) और पेंशन नियम केंद्र सरकार से अलग हैं — केंद्र के कर्मचारी "केंद्र सरकार" वाले कैलकुलेटर देखें।
क्या यह कैलकुलेटर मुफ्त है?यह प्रीमियम कैलकुलेटर है — एक बार भुगतान करके सभी राज्यों व केंद्र सरकार के सभी प्रीमियम कैलकुलेटर हमेशा के लिए उपयोग करें।
DA या अन्य दरें बदलने पर क्या करें?दर वाले खाने में नई दर लिखें। हमने 01.10.2026 को दरें जाँची हैं; नया शासनादेश आने पर साइट पर भी अपडेट किया जाता है।

संबंधित कैलकुलेटर / Related

यह टूलकिट केवल गणना व योजना में सहायता के लिए है। अंतिम वित्तीय, सेवा या सेवानिवृत्ति संबंधी निर्णय के लिए उस समय लागू आधिकारिक आदेश व नियम ही मान्य हैं।