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दिल्ली सरकार (GNCTD) के कर्मचारी व पेंशनभोगी · HRPM INDUSTRIES

NPS / UPS मासिक अंशदान — दिल्ली Delhi Govt NPS / UPS Monthly Contribution

दिल्ली सरकार कर्मचारी का UPS में 10% + सरकार 10% + पूल 8.5%, या NPS में आपके आदेश का % — मूल वेतन + DA पर मासिक व वार्षिक अंशदान।

महत्वपूर्ण सूचना: सरकारी नियम, भत्ते व दरें समय-समय पर बदल सकती हैं। अंतिम निर्णय या दावा करने से पहले संबंधित आधिकारिक सरकारी विभाग के नवीनतम शासनादेश, अधिसूचना या नियमों से जानकारी की पुष्टि करें।
📄 नियम, आधार व स्रोत / Rules & sources ✅ 2 सत्यापित ⚠️ 2 अपुष्ट
📄 नियम / आधार (Rule basis) — कुछ मान आधिकारिक आदेश से सत्यापित नहीं, नीचे देखें

UPS: कर्मचारी 10% + सरकार 10% (व्यक्तिगत कोष) + सरकार का अतिरिक्त लगभग 8.5% (पूल कोष) — वित्त मंत्रालय (DFS) अधिसूचना F. No. FX-1/3/2024-PR दिनांक 24.01.2025 (UPS, 01.04.2025 से) — दिल्ली सेवा विभाग के पत्र F.10(71)/S-IV/2025/649-652 दिनांक 26.05.2025 से दिल्ली सरकार के सभी विभागों को अग्रेषित ✅। ⚠️ NPS (UPS न चुना हो) के % का दिल्ली आदेश अभी प्राप्त नहीं — आप भरें

🔗 आधिकारिक स्रोत देखेंदरें 11.10.2026 को जाँची गईं। गणना से पहले उस समय लागू आदेश देख लें।
🔎 स्रोत / Source

✅ आधिकारिक स्रोत से सत्यापित / Verified from official source

  • महंगाई भत्ता (DA) — 7वाँ वेतनमान: 60% — 01.01.2026 से · आदेश: वित्त विभाग (नीति प्रभाग), दिल्ली सरकार — पृष्ठांकन फ़ाइल FIN-POL034/5/2025-Policy-FINANCE DEPARTMENT (ई-ऑफिस I/152118/2026), दिनांक 27.04.2026 (तिथि दिल्ली जल बोर्ड के पृष्ठांकन No. F.206(2)/e-off-35857/DJB/AO(F&G)/DA/2026 में उल्लेखित): व्यय विभाग OM सं. 1/1(i)/2026-E.II(B) दिनांक 22.04.2026 सभी विभागाध्यक्षों को अग्रेषित · सत्यापन: 11.10.2026 · वित्त विभाग, दिल्ली सरकार (GNCTD)
  • UPS अंशदान — कर्मचारी 10% + सरकार 10% + पूल लगभग 8.5%: कर्मचारी 10% + सरकार 10% (मूल + DA) व्यक्तिगत कोष में; सरकार का अतिरिक्त लगभग 8.5% पूल कोष में — 01.04.2025 से · आदेश: सेवा विभाग (सेवा-IV), दिल्ली सरकार — पत्र सं. F.10(71)/S-IV/GoI Gazette Notification/2025/649-652 दिनांक 26.05.2025: वित्त मंत्रालय (DFS) अधिसूचना F. No. FX-1/3/2024-PR दिनांक 24.01.2025 (UPS) सभी विभागों को अग्रेषित (GTB अस्पताल परिपत्र के साथ संलग्न प्रति) — अधिसूचना कंडिका 2(viii)–(ix) · सत्यापन: 11.10.2026 · GTB अस्पताल, दिल्ली सरकार — UPS परिपत्र (सेवा विभाग पत्र 26.05.2025 सहित)

⚠️ अभी आधिकारिक स्रोत से सत्यापित नहीं — उपयोग से पहले संबंधित विभाग के नवीनतम आदेश से पुष्टि करें / Not currently verified

यह कैसे काम करता है / How it works

UPS में आपका 10% और सरकार का 10% आपके व्यक्तिगत कोष (PRAN) में जाता है; अतिरिक्त 8.5% पूल कोष में जो सुनिश्चित भुगतान के लिए है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न / FAQ

यह गणना किस नियम पर आधारित है?UPS: कर्मचारी 10% + सरकार 10% (व्यक्तिगत कोष) + सरकार का अतिरिक्त लगभग 8.5% (पूल कोष) — वित्त मंत्रालय (DFS) अधिसूचना F. No. FX-1/3/2024-PR दिनांक 24.01.2025 (UPS, 01.04.2025 से) — दिल्ली सेवा विभाग के पत्र F.10(71)/S-IV/2025/649-652 दिनांक 26.05.2025 से दिल्ली सरकार के सभी विभागों को अग्रेषित ✅। ⚠️ NPS (UPS न चुना हो) के % का दिल्ली आदेश अभी प्राप्त नहीं — आप भरें।
क्या यह परिणाम आधिकारिक है?यह गणना में सहायता के लिए है। वेतन, पेंशन या एरियर का अंतिम निर्धारण आपके DDO, वेतन एवं लेखा कार्यालय (PAO) या पेंशन स्वीकृति प्राधिकार द्वारा दिल्ली सरकार के आदेशों के अनुसार होता है।
कुछ खाने खाली क्यों हैं?हम केवल वही दरें पहले से भरते हैं जो दिल्ली सरकार के आधिकारिक आदेश या केंद्र के आदेश के दिल्ली पृष्ठांकन से सत्यापित हैं (✅)। जिस दर का दिल्ली आदेश अभी हमारे पास नहीं, उसका खाना खाली है — अपनी वेतन पर्ची या आदेश से भरें। आदेश सत्यापित होते ही यहाँ भी भर दिया जाता है।
क्या दिल्ली सरकार के कर्मचारी केंद्र सरकार के नियमों पर हैं?अधिकतर हाँ — दिल्ली वित्त/सेवा विभाग केंद्र के आदेशों को पृष्ठांकन से अपनाते हैं (जैसे DA 60%, DR 60%, UPS)। पर हम कोई केंद्रीय दर तभी भरते हैं जब उसका दिल्ली पृष्ठांकन हमारे पास हो। केंद्र सरकार के कर्मचारी "केंद्र सरकार" वाले कैलकुलेटर देखें।
क्या यह कैलकुलेटर मुफ्त है?यह प्रीमियम कैलकुलेटर है — एक बार भुगतान करके सभी राज्यों व केंद्र सरकार के सभी प्रीमियम कैलकुलेटर हमेशा के लिए उपयोग करें।

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