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दिल्ली सरकार (GNCTD) के कर्मचारी व पेंशनभोगी · HRPM INDUSTRIES

पुरानी पेंशन विकल्प — 22.12.2003 से पहले की रिक्ति — दिल्ली Delhi Govt Old Pension Option (pre-22.12.2003 vacancy)

क्या आप दिल्ली सरकार में NPS से पुरानी पेंशन (CCS पेंशन नियम) में जाने के एकबारगी विकल्प के पात्र हैं? रिक्ति के विज्ञापन व नियुक्ति की तिथि से जाँचें।

महत्वपूर्ण सूचना: सरकारी नियम, भत्ते व दरें समय-समय पर बदल सकती हैं। अंतिम निर्णय या दावा करने से पहले संबंधित आधिकारिक सरकारी विभाग के नवीनतम शासनादेश, अधिसूचना या नियमों से जानकारी की पुष्टि करें।
📄 नियम, आधार व स्रोत / Rules & sources ✅ 2 सत्यापित
📄 नियम / आधार (Rule basis)

22.12.2003 तक विज्ञापित/अधिसूचित रिक्ति पर 01.01.2004 या बाद नियुक्त कर्मचारी को CCS (पेंशन) नियम में आने का एकबारगी विकल्प — DoPPW OM 57/05/2021-P&PW(B) दिनांक 03.03.2023, दिल्ली वित्त विभाग द्वारा 12.04.2023 को पृष्ठांकित (योजना विभाग परिपत्र) ✅। दिल्ली सरकार में 01.01.2004 या बाद सेवा में आए कर्मचारी NPS में (योजना विभाग का परिपत्र F.9(54)/2023/CC/plg, वित्त विभाग पृष्ठांकन 12.04.2023) ✅

🔗 आधिकारिक स्रोत देखेंदरें 11.10.2026 को जाँची गईं। गणना से पहले उस समय लागू आदेश देख लें।
🔎 स्रोत / Source

✅ आधिकारिक स्रोत से सत्यापित / Verified from official source

  • NPS किन पर लागू — 01.01.2004 या बाद नियुक्त: 01.01.2004 या उसके बाद सेवा में आने वाले NPS में — 01.01.2004 से · आदेश: योजना विभाग, दिल्ली सरकार — परिपत्र फ़ाइल सं. F.9(54)/2023/CC/plg (2023): DoPPW OM सं. 57/05/2021-P&PW(B) दिनांक 03.03.2023, वित्त विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा पत्र दिनांक 12.04.2023 से पृष्ठांकित · सत्यापन: 11.10.2026 · योजना विभाग, दिल्ली सरकार — परिपत्र (CCS पेंशन नियम विकल्प)
  • पुरानी पेंशन (CCS पेंशन नियम) का विकल्प — 22.12.2003 तक विज्ञापित रिक्ति: 22.12.2003 तक विज्ञापित/अधिसूचित रिक्ति पर 01.01.2004 या बाद नियुक्त — CCS (पेंशन) नियम में आने का एकबारगी विकल्प (योजना संवर्ग: 31.08.2023 तक) — 03.03.2023 से · आदेश: योजना विभाग, दिल्ली सरकार — परिपत्र फ़ाइल सं. F.9(54)/2023/CC/plg (2023): DoPPW OM सं. 57/05/2021-P&PW(B) दिनांक 03.03.2023, वित्त विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा पत्र दिनांक 12.04.2023 से पृष्ठांकित · सत्यापन: 11.10.2026 · योजना विभाग, दिल्ली सरकार — परिपत्र (CCS पेंशन नियम विकल्प)

यह कैसे काम करता है / How it works

शर्तें: (1) नियुक्ति 01.01.2004 या बाद (NPS में); (2) वह रिक्ति 22.12.2003 या उससे पहले विज्ञापित/अधिसूचित हुई थी। विकल्प एक बार ही, अपने संवर्ग नियंत्रण इकाई को, तय तिथि तक — विकल्प न देने पर NPS जारी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न / FAQ

यह गणना किस नियम पर आधारित है?22.12.2003 तक विज्ञापित/अधिसूचित रिक्ति पर 01.01.2004 या बाद नियुक्त कर्मचारी को CCS (पेंशन) नियम में आने का एकबारगी विकल्प — DoPPW OM 57/05/2021-P&PW(B) दिनांक 03.03.2023, दिल्ली वित्त विभाग द्वारा 12.04.2023 को पृष्ठांकित (योजना विभाग परिपत्र) ✅। दिल्ली सरकार में 01.01.2004 या बाद सेवा में आए कर्मचारी NPS में (योजना विभाग का परिपत्र F.9(54)/2023/CC/plg, वित्त विभाग पृष्ठांकन 12.04.2023) ✅।
क्या यह परिणाम आधिकारिक है?यह गणना में सहायता के लिए है। वेतन, पेंशन या एरियर का अंतिम निर्धारण आपके DDO, वेतन एवं लेखा कार्यालय (PAO) या पेंशन स्वीकृति प्राधिकार द्वारा दिल्ली सरकार के आदेशों के अनुसार होता है।
कुछ खाने खाली क्यों हैं?हम केवल वही दरें पहले से भरते हैं जो दिल्ली सरकार के आधिकारिक आदेश या केंद्र के आदेश के दिल्ली पृष्ठांकन से सत्यापित हैं (✅)। जिस दर का दिल्ली आदेश अभी हमारे पास नहीं, उसका खाना खाली है — अपनी वेतन पर्ची या आदेश से भरें। आदेश सत्यापित होते ही यहाँ भी भर दिया जाता है।
क्या दिल्ली सरकार के कर्मचारी केंद्र सरकार के नियमों पर हैं?अधिकतर हाँ — दिल्ली वित्त/सेवा विभाग केंद्र के आदेशों को पृष्ठांकन से अपनाते हैं (जैसे DA 60%, DR 60%, UPS)। पर हम कोई केंद्रीय दर तभी भरते हैं जब उसका दिल्ली पृष्ठांकन हमारे पास हो। केंद्र सरकार के कर्मचारी "केंद्र सरकार" वाले कैलकुलेटर देखें।
क्या यह कैलकुलेटर मुफ्त है?यह प्रीमियम कैलकुलेटर है — एक बार भुगतान करके सभी राज्यों व केंद्र सरकार के सभी प्रीमियम कैलकुलेटर हमेशा के लिए उपयोग करें।

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