पुरानी पेंशन विकल्प — 22.12.2003 से पहले की रिक्ति — दिल्ली Delhi Govt Old Pension Option (pre-22.12.2003 vacancy)
क्या आप दिल्ली सरकार में NPS से पुरानी पेंशन (CCS पेंशन नियम) में जाने के एकबारगी विकल्प के पात्र हैं? रिक्ति के विज्ञापन व नियुक्ति की तिथि से जाँचें।
📄 नियम, आधार व स्रोत / Rules & sources ✅ 2 सत्यापित
22.12.2003 तक विज्ञापित/अधिसूचित रिक्ति पर 01.01.2004 या बाद नियुक्त कर्मचारी को CCS (पेंशन) नियम में आने का एकबारगी विकल्प — DoPPW OM 57/05/2021-P&PW(B) दिनांक 03.03.2023, दिल्ली वित्त विभाग द्वारा 12.04.2023 को पृष्ठांकित (योजना विभाग परिपत्र) ✅। दिल्ली सरकार में 01.01.2004 या बाद सेवा में आए कर्मचारी NPS में (योजना विभाग का परिपत्र F.9(54)/2023/CC/plg, वित्त विभाग पृष्ठांकन 12.04.2023) ✅
🔗 आधिकारिक स्रोत देखेंदरें 11.10.2026 को जाँची गईं। गणना से पहले उस समय लागू आदेश देख लें।✅ आधिकारिक स्रोत से सत्यापित / Verified from official source
- NPS किन पर लागू — 01.01.2004 या बाद नियुक्त: 01.01.2004 या उसके बाद सेवा में आने वाले NPS में — 01.01.2004 से · आदेश: योजना विभाग, दिल्ली सरकार — परिपत्र फ़ाइल सं. F.9(54)/2023/CC/plg (2023): DoPPW OM सं. 57/05/2021-P&PW(B) दिनांक 03.03.2023, वित्त विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा पत्र दिनांक 12.04.2023 से पृष्ठांकित · सत्यापन: 11.10.2026 · योजना विभाग, दिल्ली सरकार — परिपत्र (CCS पेंशन नियम विकल्प)
- पुरानी पेंशन (CCS पेंशन नियम) का विकल्प — 22.12.2003 तक विज्ञापित रिक्ति: 22.12.2003 तक विज्ञापित/अधिसूचित रिक्ति पर 01.01.2004 या बाद नियुक्त — CCS (पेंशन) नियम में आने का एकबारगी विकल्प (योजना संवर्ग: 31.08.2023 तक) — 03.03.2023 से · आदेश: योजना विभाग, दिल्ली सरकार — परिपत्र फ़ाइल सं. F.9(54)/2023/CC/plg (2023): DoPPW OM सं. 57/05/2021-P&PW(B) दिनांक 03.03.2023, वित्त विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा पत्र दिनांक 12.04.2023 से पृष्ठांकित · सत्यापन: 11.10.2026 · योजना विभाग, दिल्ली सरकार — परिपत्र (CCS पेंशन नियम विकल्प)
यह कैसे काम करता है / How it works
शर्तें: (1) नियुक्ति 01.01.2004 या बाद (NPS में); (2) वह रिक्ति 22.12.2003 या उससे पहले विज्ञापित/अधिसूचित हुई थी। विकल्प एक बार ही, अपने संवर्ग नियंत्रण इकाई को, तय तिथि तक — विकल्प न देने पर NPS जारी।