सकल व इन-हैंड वेतन कैलकुलेटर — हरियाणा Haryana Govt Gross & In-hand Salary
मूल वेतन + DA + HRA + अन्य भत्तों से हरियाणा सरकार कर्मचारी का सकल वेतन, और GPF/NPS, बीमा, आयकर कटौती के बाद हाथ में आने वाला वेतन। निःशुल्क
📄 नियम, आधार व स्रोत / Rules & sources ✅ 2 सत्यापित ⚠️ 3 अपुष्ट
DA 60% — 01.01.2026 से (हरियाणा सरकार अधिसूचना No. 04/03/2016-5FR/9105 दिनांक 28.04.2026, महालेखाकार हरियाणा की DA तालिका) ✅; पूर्णांकन निकटतम रुपये में ⚠️। हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016, नियम 2: 31.12.2005 तक नियमित नियुक्त कर्मचारियों पर लागू ✅ — 01.01.2006 या बाद नियुक्त NPS में। HRA, NPS %, GPF अंशदान व बीमा की राशि आप भरें
🔗 आधिकारिक स्रोत देखेंदरें 20.10.2026 को जाँची गईं। गणना से पहले उस समय लागू आदेश देख लें।✅ आधिकारिक स्रोत से सत्यापित / Verified from official source
- महंगाई भत्ता (DA) — संशोधित वेतन (7वाँ वेतनमान) पर: 60% — 01.01.2026 से · आदेश: हरियाणा सरकार अधिसूचना No. 04/03/2016-5FR/9105 दिनांक 28.04.2026 · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया —
DA rates table — "01/01/2026 | No. 04/03/2016-5FR/9105 dated 28.04.2026 | 60" (With effect from | Haryana Government Notification No. & Date | DA (%))
· प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा — DA दरें व हरियाणा सरकार की अधिसूचनाएँ (cag.gov.in) - पेंशन नियम 2016 किन पर — 31.12.2005 तक नियमित नियुक्त; 01.01.2006 से NPS: 31.12.2005 तक नियुक्त → पुरानी पेंशन — 19.07.2016 से · आदेश: हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 — अधिसूचना 2/22/2016-1Pension दिनांक 19.07.2016, नियम 2 · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया —
Rule 2: the rules apply to Government employees "appointed to a post on regular basis on or before the 31st December, 2005"
· हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 — अधिसूचना 2/22/2016-1Pension दिनांक 19.07.2016, संशोधन 04.12.2017 तक (महालेखाकार की वेबसाइट पर)
⚠️ अभी आधिकारिक स्रोत से सत्यापित नहीं — उपयोग से पहले संबंधित विभाग के नवीनतम आदेश से पुष्टि करें / Not currently verified
- DA में पैसे का पूर्णांकन: सत्यापन लंबित — DA आदेश (स्कैन) का पूर्णांकन नियम ऑनलाइन पढ़ा नहीं जा सका — यहाँ निकटतम रुपये में (50 पैसे या अधिक → अगला रुपया); ⚠️ · यहाँ पुष्टि करें: वित्त विभाग, हरियाणा सरकार — निर्देश व आदेश (नवीनतम आदेश यहाँ देखें)
- मकान किराया भत्ता (HRA) — दरें व शहर श्रेणी: सत्यापन लंबित — भत्ता नियम 2016 का नियम 14(3) जनगणना 2011 की आबादी पर X 30% / Y 20% / Z 10% बताता है, पर साथ में "समय-समय पर निर्धारित दर" कहता है; उसके बाद (7वें वेतनमान पर) का HRA आदेश ऑनलाइन पढ़ा नहीं जा सका — दर अपनी वेतन पर्ची से भरें · यहाँ पुष्टि करें: वित्त विभाग, हरियाणा सरकार — निर्देश व आदेश (नवीनतम आदेश यहाँ देखें)
- NPS — कर्मचारी अंशदान %: खाली — आप भरें — हरियाणा सरकार का आदेश ऑनलाइन पढ़कर अभी सत्यापित नहीं — नवीनतम आदेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर देखें और अपने आदेश/वेतन पर्ची से भरें · यहाँ पुष्टि करें: वित्त विभाग, हरियाणा सरकार — निर्देश व आदेश (नवीनतम आदेश यहाँ देखें)
यह कैसे काम करता है / How it works
सकल वेतन = मूल वेतन + DA + HRA + अन्य भत्ते। इन-हैंड = सकल − GPF अंशदान (पुरानी पेंशन) या NPS % − बीमा − आयकर − अन्य कटौतियाँ।