पदोन्नति पर वेतन निर्धारण व अगली वेतनवृद्धि — हरियाणा Haryana Govt Pay Fixation on Promotion
हरियाणा में पदोन्नति पर नया मूल वेतन — निचले लेवल में एक वेतनवृद्धि, फिर नए लेवल में बराबर या अगला ऊँचा सेल (नियम 13); अगली वेतनवृद्धि 1 जनवरी या 1 जुलाई।
📄 नियम, आधार व स्रोत / Rules & sources ✅ 2 सत्यापित ⚠️ 1 अपुष्ट
पदोन्नति पर — निचले लेवल में एक वेतनवृद्धि, फिर पदोन्नति वाले लेवल में बराबर सेल, न हो तो अगला ऊँचा सेल (नियम 13) ✅। वेतनवृद्धि की दो तिथियाँ — 1 जनवरी व 1 जुलाई: 02 जनवरी–01 जुलाई के बीच नियुक्ति/पदोन्नति/उन्नयन → 1 जनवरी; 02 जुलाई–01 जनवरी → 1 जुलाई (नियम 10) ✅; वेतनवृद्धि = उसी लेवल का अगला सेल (नियम 9)। ⚠️ पे मैट्रिक्स — हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2016 (अधिसूचना 1/20/2016(RP)-5PR(FD) दिनांक 28.10.2016, 01.01.2016 से) की अनुसूची-I ऑनलाइन पूरी पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए पहले से नहीं जोड़ी: मूल वेतन और अगला सेल अपनी वेतन पर्ची/पे मैट्रिक्स से भरें (न भरें तो × 1.03, ₹100 में 🔮 अनुमान)
🔗 आधिकारिक स्रोत देखेंदरें 20.10.2026 को जाँची गईं। गणना से पहले उस समय लागू आदेश देख लें।✅ आधिकारिक स्रोत से सत्यापित / Verified from official source
- वेतनवृद्धि की दो तिथियाँ — 1 जनवरी व 1 जुलाई: 02 जनवरी–01 जुलाई → 1 जनवरी · 02 जुलाई–01 जनवरी → 1 जुलाई — 01.01.2016 से · आदेश: हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2016 — अधिसूचना 1/20/2016(RP)-5PR(FD) दिनांक 28.10.2016, नियम 10 · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया —
Rule 10(1): "There shall be two dates for grant of increment namely, 1st January and 1st July"; Rule 10(2): appointment/promotion/upgradation between 2nd January and 1st July (both inclusive) → 1st January; between 2nd July and 1st January (both inclusive) → 1st July. Illustrations: promotion 01.02.2016 → 01.01.2017; 01.12.2016 → 01.07.2017; 31.08.2016 → 01.07.2017
· हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2016 — अधिसूचना 1/20/2016(RP)-5PR(FD) दिनांक 28.10.2016 (वित्त विभाग, हरियाणा की वेबसाइट पर) - पदोन्नति पर वेतन — निचले लेवल में एक वेतनवृद्धि, फिर उच्च लेवल में बराबर या अगला ऊँचा सेल: एक वेतनवृद्धि + बराबर (या अगला ऊँचा) सेल — 01.01.2016 से · आदेश: हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2016 — अधिसूचना 1/20/2016(RP)-5PR(FD) दिनांक 28.10.2016, नियम 13 · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया —
Rule 13(i): "One increment shall be given in the Level from which the employee is promoted" and the pay so arrived at is placed at the equal cell of the promotional Level, or the next higher cell if no equal cell (Illustration 6: Level 7 → Level 8)
· हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2016 — अधिसूचना 1/20/2016(RP)-5PR(FD) दिनांक 28.10.2016 (वित्त विभाग, हरियाणा की वेबसाइट पर)
⚠️ अभी आधिकारिक स्रोत से सत्यापित नहीं — उपयोग से पहले संबंधित विभाग के नवीनतम आदेश से पुष्टि करें / Not currently verified
- पे मैट्रिक्स (नियम 2016 की अनुसूची-I): सत्यापन लंबित — वित्त विभाग की वेबसाइट पर नियम 2016 की PDF में पे मैट्रिक्स (अनुसूची-I) पूरी पढ़ी नहीं जा सकी (केवल उदाहरण वाले अंश) — इसलिए पे मैट्रिक्स पहले से नहीं जोड़ा; मूल वेतन व अगला सेल अपनी वेतन पर्ची/पे मैट्रिक्स से भरें; न भरें तो × 1.03 (₹100 में) का 🔮 अनुमान · यहाँ पुष्टि करें: हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2016 — अधिसूचना 1/20/2016(RP)-5PR(FD) दिनांक 28.10.2016 (वित्त विभाग, हरियाणा की वेबसाइट पर)
यह कैसे काम करता है / How it works
वर्तमान मूल वेतन, अगला सेल (वैकल्पिक) और पदोन्नति की तिथि भरें। पहले निचले लेवल का अगला सेल, फिर पदोन्नति वाले लेवल में उसके बराबर (या अगला ऊँचा) सेल — वह सेल अपने पे मैट्रिक्स से भरें तो नया वेतन दिखेगा।