पुरानी पेंशन बनाम NPS तुलना — हरियाणा Haryana Old Pension vs NPS Comparison
हरियाणा पेंशन नियम 2016 की पुरानी पेंशन (20 वर्ष पर 50%, न्यूनतम ₹9,000, अधिकतम ₹1,12,050) बनाम NPS एन्युटी पेंशन — मासिक पेंशन की तुलना।
⚠️ अनुमान — अभी आधिकारिक नहीं / Estimate, not official yet. यह गणना अनुमान पर आधारित है (बाज़ार प्रतिफल, वेतन वृद्धि, पे मैट्रिक्स का अगला सेल या बीमा तालिका अनुमानित)। अपने आदेश से मिलाएँ।
महत्वपूर्ण सूचना: सरकारी नियम, भत्ते व दरें समय-समय पर बदल सकती हैं। अंतिम निर्णय या दावा करने से पहले संबंधित आधिकारिक सरकारी विभाग के नवीनतम शासनादेश, अधिसूचना या नियमों से जानकारी की पुष्टि करें।
📄 नियम, आधार व स्रोत / Rules & sources ✅ 4 सत्यापित
📄 नियम / आधार (Rule basis)
हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016: 20 वर्ष अर्हक सेवा पर अंतिम परिलब्धियों का 50%, 10–20 वर्ष आनुपातिक (नियम 34), न्यूनतम 10 वर्ष (नियम 32), 3 माह या अधिक = एक छमाही (नियम 30), न्यूनतम ₹9,000 व अधिकतम ₹1,12,050 (नियम 34), रुपये का अंश अगले रुपये में (नियम 31) ✅। NPS कोष व एन्युटी दर अनुमान
🔗 आधिकारिक स्रोत देखेंदरें 20.10.2026 को जाँची गईं। गणना से पहले उस समय लागू आदेश देख लें।🔎 स्रोत / Source
✅ आधिकारिक स्रोत से सत्यापित / Verified from official source
- पेंशन नियम 2016 किन पर — 31.12.2005 तक नियमित नियुक्त; 01.01.2006 से NPS: 31.12.2005 तक नियुक्त → पुरानी पेंशन — 19.07.2016 से · आदेश: हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 — अधिसूचना 2/22/2016-1Pension दिनांक 19.07.2016, नियम 2 · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया —
Rule 2: the rules apply to Government employees "appointed to a post on regular basis on or before the 31st December, 2005"
· हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 — अधिसूचना 2/22/2016-1Pension दिनांक 19.07.2016, संशोधन 04.12.2017 तक (महालेखाकार की वेबसाइट पर) - पुरानी पेंशन — 20 वर्ष की अर्हक सेवा पर अंतिम परिलब्धियों का 50%; 10–20 वर्ष आनुपातिक; 3 माह या अधिक = एक छमाही: 20 वर्ष पर 50% · न्यूनतम 10 वर्ष · 3+ माह = छमाही — 19.07.2016 से · आदेश: हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 — अधिसूचना 2/22/2016-1Pension दिनांक 19.07.2016, नियम 30, 32, 34 · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया —
Rule 34(1): full pension after qualifying service of 20 years "@ 50% of the last emoluments"; Rule 34(2): 10 to 20 years proportionate; Rule 32: ten years minimum (nine years and nine months counts as ten); Rule 30: a fraction of three months or more treated as a completed six-monthly period
· हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 — अधिसूचना 2/22/2016-1Pension दिनांक 19.07.2016, संशोधन 04.12.2017 तक (महालेखाकार की वेबसाइट पर) - पेंशन — न्यूनतम ₹9,000, अधिकतम ₹1,12,050 प्रति माह: न्यूनतम ₹9,000 · अधिकतम ₹1,12,050 — 19.07.2016 से · आदेश: हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 — अधिसूचना 2/22/2016-1Pension दिनांक 19.07.2016, नियम 34(1), 34(3) · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया —
Rule 34(3): "The minimum pension shall be Rs. 9,000/- per month"; Rule 34(1): maximum 50% of the highest pay, i.e. Rs. 1,12,050 (50% of Rs. 2,24,100)
· हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 — अधिसूचना 2/22/2016-1Pension दिनांक 19.07.2016, संशोधन 04.12.2017 तक (महालेखाकार की वेबसाइट पर) - पेंशन में रुपये का अंश अगले ऊँचे रुपये में (अंतिम चरण पर): अगला ऊँचा रुपया — 19.07.2016 से · आदेश: हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 — अधिसूचना 2/22/2016-1Pension दिनांक 19.07.2016, नियम 31 · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया —
Rule 31: fraction of a rupee in pension rounded off "to the next higher rupee" at the final stage
· हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 — अधिसूचना 2/22/2016-1Pension दिनांक 19.07.2016, संशोधन 04.12.2017 तक (महालेखाकार की वेबसाइट पर)
यह कैसे काम करता है / How it works
NPS कोष का अपना अनुमान लिखें (NPS कोष कैलकुलेटर से)। पुरानी पेंशन पर DR भी मिलता है, NPS एन्युटी पर नहीं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न / FAQ
यह गणना किस नियम पर आधारित है?हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016: 20 वर्ष अर्हक सेवा पर अंतिम परिलब्धियों का 50%, 10–20 वर्ष आनुपातिक (नियम 34), न्यूनतम 10 वर्ष (नियम 32), 3 माह या अधिक = एक छमाही (नियम 30), न्यूनतम ₹9,000 व अधिकतम ₹1,12,050 (नियम 34), रुपये का अंश अगले रुपये में (नियम 31) ✅। NPS कोष व एन्युटी दर अनुमान।
क्या यह परिणाम आधिकारिक है?नहीं। यह केवल अनुमान है — आधिकारिक आदेश/निर्णय से ही सही राशि तय होगी।
कुछ खाने खाली क्यों हैं?हम केवल वही दरें पहले से भरते हैं जिनका हरियाणा सरकार का आदेश या नियम हमने आधिकारिक वेबसाइट पर पढ़कर सत्यापित किया है (✅) — जैसे DA व DR 60%। HRA, ग्रेच्युटी सीमा, NPS % जैसी जिन दरों का वर्तमान आदेश अभी सत्यापित नहीं, उनका खाना खाली है — अपनी वेतन पर्ची या वित्त विभाग की वेबसाइट के नवीनतम आदेश से भरें।
क्या हरियाणा का पे मैट्रिक्स इसमें जुड़ा है?अभी नहीं। हरियाणा के कर्मचारी "हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2016" पर हैं (01.01.2016 से, फिटमेंट 2.57, वेतनवृद्धि 1 जनवरी/1 जुलाई)। इन नियमों की अनुसूची-I (पे मैट्रिक्स) वित्त विभाग की वेबसाइट पर पूरी पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए मूल वेतन और अगला सेल आप अपनी वेतन पर्ची/पे मैट्रिक्स से भरें। केंद्र सरकार के कर्मचारी "केंद्र सरकार" वाले कैलकुलेटर देखें।
क्या यह कैलकुलेटर मुफ्त है?यह प्रीमियम कैलकुलेटर है — एक बार भुगतान करके सभी राज्यों व केंद्र सरकार के सभी प्रीमियम कैलकुलेटर हमेशा के लिए उपयोग करें।