पुरानी पेंशन या NPS — आप पर कौन सी योजना — हरियाणा Haryana: Old Pension or NPS — Which Applies
हरियाणा पेंशन नियम 2016 केवल 31.12.2005 तक नियमित नियुक्त कर्मचारियों पर — नियुक्ति तिथि से जानें आप पुरानी पेंशन में हैं या NPS में।
महत्वपूर्ण सूचना: सरकारी नियम, भत्ते व दरें समय-समय पर बदल सकती हैं। अंतिम निर्णय या दावा करने से पहले संबंधित आधिकारिक सरकारी विभाग के नवीनतम शासनादेश, अधिसूचना या नियमों से जानकारी की पुष्टि करें।
📄 नियम, आधार व स्रोत / Rules & sources ✅ 1 सत्यापित ⚠️ 1 अपुष्ट
📄 नियम / आधार (Rule basis) — कुछ मान आधिकारिक आदेश से सत्यापित नहीं, नीचे देखें
हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016, नियम 2: 31.12.2005 तक नियमित नियुक्त कर्मचारियों पर लागू ✅ — 01.01.2006 या बाद नियुक्त NPS में। ⚠️ हरियाणा में UPS अपनाने का आदेश ऑनलाइन सत्यापित नहीं — यहाँ उसकी गणना नहीं
🔗 आधिकारिक स्रोत देखेंदरें 20.10.2026 को जाँची गईं। गणना से पहले उस समय लागू आदेश देख लें।🔎 स्रोत / Source
✅ आधिकारिक स्रोत से सत्यापित / Verified from official source
- पेंशन नियम 2016 किन पर — 31.12.2005 तक नियमित नियुक्त; 01.01.2006 से NPS: 31.12.2005 तक नियुक्त → पुरानी पेंशन — 19.07.2016 से · आदेश: हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 — अधिसूचना 2/22/2016-1Pension दिनांक 19.07.2016, नियम 2 · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया —
Rule 2: the rules apply to Government employees "appointed to a post on regular basis on or before the 31st December, 2005"
· हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 — अधिसूचना 2/22/2016-1Pension दिनांक 19.07.2016, संशोधन 04.12.2017 तक (महालेखाकार की वेबसाइट पर)
⚠️ अभी आधिकारिक स्रोत से सत्यापित नहीं — उपयोग से पहले संबंधित विभाग के नवीनतम आदेश से पुष्टि करें / Not currently verified
- एकीकृत पेंशन योजना (UPS) — हरियाणा में: सत्यापन लंबित — हरियाणा में UPS अपनाने का आदेश ऑनलाइन पढ़कर सत्यापित नहीं (केवल समाचार देखे) — इसलिए UPS की गणना नहीं जोड़ी · यहाँ पुष्टि करें: वित्त विभाग, हरियाणा सरकार — निर्देश व आदेश (नवीनतम आदेश यहाँ देखें)
यह कैसे काम करता है / How it works
नियमित नियुक्ति की तिथि भरें। 31.12.2005 या उससे पहले — पुरानी पेंशन (पेंशन नियम 2016) व GPF। 01.01.2006 या बाद — NPS।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न / FAQ
यह गणना किस नियम पर आधारित है?हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016, नियम 2: 31.12.2005 तक नियमित नियुक्त कर्मचारियों पर लागू ✅ — 01.01.2006 या बाद नियुक्त NPS में। ⚠️ हरियाणा में UPS अपनाने का आदेश ऑनलाइन सत्यापित नहीं — यहाँ उसकी गणना नहीं।
क्या यह परिणाम आधिकारिक है?यह गणना में सहायता के लिए है। वेतन, पेंशन या एरियर का अंतिम निर्धारण आपके DDO, कोषागार या महालेखाकार (A&E) हरियाणा कार्यालय द्वारा हरियाणा सरकार के आदेशों के अनुसार होता है।
कुछ खाने खाली क्यों हैं?हम केवल वही दरें पहले से भरते हैं जिनका हरियाणा सरकार का आदेश या नियम हमने आधिकारिक वेबसाइट पर पढ़कर सत्यापित किया है (✅) — जैसे DA व DR 60%। HRA, ग्रेच्युटी सीमा, NPS % जैसी जिन दरों का वर्तमान आदेश अभी सत्यापित नहीं, उनका खाना खाली है — अपनी वेतन पर्ची या वित्त विभाग की वेबसाइट के नवीनतम आदेश से भरें।
क्या हरियाणा का पे मैट्रिक्स इसमें जुड़ा है?अभी नहीं। हरियाणा के कर्मचारी "हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2016" पर हैं (01.01.2016 से, फिटमेंट 2.57, वेतनवृद्धि 1 जनवरी/1 जुलाई)। इन नियमों की अनुसूची-I (पे मैट्रिक्स) वित्त विभाग की वेबसाइट पर पूरी पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए मूल वेतन और अगला सेल आप अपनी वेतन पर्ची/पे मैट्रिक्स से भरें। केंद्र सरकार के कर्मचारी "केंद्र सरकार" वाले कैलकुलेटर देखें।
क्या यह कैलकुलेटर मुफ्त है?यह प्रीमियम कैलकुलेटर है — एक बार भुगतान करके सभी राज्यों व केंद्र सरकार के सभी प्रीमियम कैलकुलेटर हमेशा के लिए उपयोग करें।