मृत्यु ग्रेच्युटी कैलकुलेटर — हिमाचल प्रदेश Himachal Govt Death Gratuity Calculator
हिमाचल प्रदेश सरकार कर्मचारी की सेवा में मृत्यु पर परिवार को मृत्यु ग्रेच्युटी — सेवा के अनुसार परिलब्धियों का 2 से 33 गुना, अधिकतम ₹20 लाख।
📄 नियम, आधार व स्रोत / Rules & sources ✅ 4 सत्यापित ⚠️ 1 अपुष्ट
OM 25.02.2022 कंडिका 6: 1 वर्ष से कम 2 गुना; 1–5 वर्ष 6 गुना; 5–11 वर्ष 12 गुना; 11–20 वर्ष 20 गुना; 20 वर्ष+ प्रति छमाही ½ माह, अधिकतम 33 गुना ✅। ग्रेच्युटी की सीमा ₹10 लाख से ₹20 लाख (01.01.2016 से) व परिलब्धियों में DA शामिल — OM 25.02.2022 कंडिका 4, 6 ✅
🔗 आधिकारिक स्रोत देखेंदरें 20.10.2026 को जाँची गईं। गणना से पहले उस समय लागू आदेश देख लें।✅ आधिकारिक स्रोत से सत्यापित / Verified from official source
- पेंशन नियम — CCS (पेंशन) नियम 1972 (हि.प्र. में लागू), नियम 49: CCS (पेंशन) नियम 1972 — 01.01.2016 से · आदेश: वित्त (पेंशन) विभाग OM Fin(Pen)A(3)-1/2021-Part-I दिनांक 25.02.2022, कंडिका 4–5 · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया —
Para 5: Rule 49 of the CCS (Pension) Rules, 1972 is unchanged except for the limits; para 4: "Emoluments" has the meaning in Rule 33 of the CCS (Pension) Rules, 1972
· वित्त (पेंशन) विभाग, हि.प्र. — OM Fin(Pen)A(3)-1/2021-Part-I दिनांक 25.02.2022 (महालेखाकार की वेबसाइट पर) - ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा ₹20 लाख: 20,00,000 ₹ — 01.01.2016 से · आदेश: वित्त (पेंशन) विभाग OM Fin(Pen)A(3)-1/2021-Part-I दिनांक 25.02.2022, कंडिका 6 · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया —
Para 6: gratuity ceiling raised "from Rs. 10 Lakhs to Rs. 20 Lakh" with effect from 01.01.2016
· वित्त (पेंशन) विभाग, हि.प्र. — OM Fin(Pen)A(3)-1/2021-Part-I दिनांक 25.02.2022 (महालेखाकार की वेबसाइट पर) - ग्रेच्युटी की परिलब्धियों में DA शामिल: मूल वेतन + DA — 01.01.2016 से · आदेश: वित्त (पेंशन) विभाग OM Fin(Pen)A(3)-1/2021-Part-I दिनांक 25.02.2022, कंडिका 4 · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया —
Para 4: for all gratuity, dearness allowance admissible on the date of retirement or death is included in emoluments
· वित्त (पेंशन) विभाग, हि.प्र. — OM Fin(Pen)A(3)-1/2021-Part-I दिनांक 25.02.2022 (महालेखाकार की वेबसाइट पर) - मृत्यु ग्रेच्युटी — सेवा के अनुसार परिलब्धियों का 2/6/12/20 गुना; 20 वर्ष+ प्रति छमाही ½ माह (अधिकतम 33): 2 / 6 / 12 / 20 गुना; 20 वर्ष+ ½ माह प्रति छमाही, अधिकतम 33 गुना — 01.01.2016 से · आदेश: वित्त (पेंशन) विभाग OM Fin(Pen)A(3)-1/2021-Part-I दिनांक 25.02.2022, कंडिका 6 · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया —
Para 6: 1 year or more but less than 5 years 6 times; 5–11 years 12 times; 11–20 years 20 times; 20 years or more "Half month's emoluments" for each completed six-monthly period, maximum 33 times (less than 1 year: 2 times)
· वित्त (पेंशन) विभाग, हि.प्र. — OM Fin(Pen)A(3)-1/2021-Part-I दिनांक 25.02.2022 (महालेखाकार की वेबसाइट पर)
⚠️ अभी आधिकारिक स्रोत से सत्यापित नहीं — उपयोग से पहले संबंधित विभाग के नवीनतम आदेश से पुष्टि करें / Not currently verified
- महंगाई भत्ता (DA) — संशोधित वेतन नियम 2022 पर: खाली — आप भरें — हि.प्र. वित्त विभाग की अधिसूचना-सूची में DA के आदेश 16.10.2024 व 15.10.2025 दिखते हैं, पर वर्तमान दर का आदेश ऑनलाइन पढ़कर सत्यापित नहीं हो सका — दर अपने नवीनतम आदेश/वेतन पर्ची से भरें · यहाँ पुष्टि करें: वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार — सभी अधिसूचनाएँ (नवीनतम आदेश यहाँ देखें)
यह कैसे काम करता है / How it works
परिलब्धियाँ = अंतिम मूल वेतन + DA। सेवा अवधि जितनी अधिक, गुणक उतना अधिक; कुल राशि ₹20 लाख तक।