पुरानी पेंशन (OPS) बहाली — क्या आप पात्र हैं — हिमाचल प्रदेश Himachal Old Pension Restoration: Eligibility
हिमाचल प्रदेश ने 2023 में पुरानी पेंशन बहाल की — नियुक्ति तिथि से जानें आप पुरानी पेंशन में हैं, विकल्प दे सकते थे, या NPS में ही रहेंगे।
महत्वपूर्ण सूचना: सरकारी नियम, भत्ते व दरें समय-समय पर बदल सकती हैं। अंतिम निर्णय या दावा करने से पहले संबंधित आधिकारिक सरकारी विभाग के नवीनतम शासनादेश, अधिसूचना या नियमों से जानकारी की पुष्टि करें।
📄 नियम, आधार व स्रोत / Rules & sources ✅ 2 सत्यापित
📄 नियम / आधार (Rule basis)
वित्त (पेंशन) विभाग OM Fin(Pen)A(3)-1/2023: 15.05.2003 या बाद नियुक्त (NPS वाले) कर्मचारी विकल्प देकर CCS (पेंशन) नियम 1972 व GPF (CS) नियम 1960 में; सेवानिवृत्त/मृत को पेंशन 01.04.2023 से; विकल्प न देने पर NPS जारी ✅
🔗 आधिकारिक स्रोत देखेंदरें 20.10.2026 को जाँची गईं। गणना से पहले उस समय लागू आदेश देख लें।🔎 स्रोत / Source
✅ आधिकारिक स्रोत से सत्यापित / Verified from official source
- NPS किन पर — 15.05.2003 या बाद नियुक्त: 15.05.2003 या बाद नियुक्त — 15.05.2003 से · आदेश: वित्त (पेंशन) विभाग OM Fin(Pen)A(3)-1/2023 · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया —
OPS OM 2023: covers "employees appointed on or after 15.05.2003" (covered under the National Pension System) "and have opted for the CCS(Pension)Rules, 1972"
· वित्त (पेंशन) विभाग, हि.प्र. — पुरानी पेंशन योजना OM Fin(Pen)A(3)-1/2023 (उच्च शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर) - पुरानी पेंशन बहाल — 15.05.2003 के बाद नियुक्त, जिन्होंने विकल्प दिया, 01.04.2023 से; विकल्प न देने पर NPS: 01.04.2023 से; विकल्प 60 दिन में; विकल्प नहीं → NPS जारी — 01.04.2023 से · आदेश: वित्त (पेंशन) विभाग OM Fin(Pen)A(3)-1/2023 · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया —
"shall be paid pensionary benefits under these Rules" (CCS (Pension) Rules, 1972, "also known as Old Pension Scheme"); covered under the "General Provident Fund (Central Service) Rules, 1960"; option "within sixty days"; otherwise "it shall be deemed that he/ she wishes to be continued under the National Pension System"; retired/deceased cases pension "w.e.f. 01.04.2023"
· वित्त (पेंशन) विभाग, हि.प्र. — पुरानी पेंशन योजना OM Fin(Pen)A(3)-1/2023 (उच्च शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर)
यह कैसे काम करता है / How it works
नियुक्ति तिथि भरें। 15.05.2003 से पहले — पुरानी पेंशन। उसके बाद — NPS में थे; विकल्प देकर CCS (पेंशन) नियम 1972 व GPF में; विकल्प न दिया तो NPS जारी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न / FAQ
यह गणना किस नियम पर आधारित है?वित्त (पेंशन) विभाग OM Fin(Pen)A(3)-1/2023: 15.05.2003 या बाद नियुक्त (NPS वाले) कर्मचारी विकल्प देकर CCS (पेंशन) नियम 1972 व GPF (CS) नियम 1960 में; सेवानिवृत्त/मृत को पेंशन 01.04.2023 से; विकल्प न देने पर NPS जारी ✅।
क्या यह परिणाम आधिकारिक है?यह गणना में सहायता के लिए है। वेतन, पेंशन या एरियर का अंतिम निर्धारण आपके DDO, कोषागार या महालेखाकार (A&E) कार्यालय द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेशों के अनुसार होता है।
कुछ खाने खाली क्यों हैं?हम केवल वही दरें पहले से भरते हैं जिनका हिमाचल प्रदेश सरकार का आदेश हमने आधिकारिक वेबसाइट पर पढ़कर सत्यापित किया है (✅)। DA, DR, HRA जैसी जिन दरों का वर्तमान आदेश अभी सत्यापित नहीं, उनका खाना खाली है — अपनी वेतन पर्ची या वित्त विभाग की वेबसाइट के नवीनतम आदेश से भरें।
क्या हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी केंद्र के 7वें वेतन आयोग पर हैं?नहीं। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी अपने "हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2022" पर हैं (01.01.2016 से, फिटमेंट 2.59) — इसका पे मैट्रिक्स (लेवल 1–31) केंद्र से अलग है और इन कैलकुलेटरों में जुड़ा है। केंद्र सरकार के कर्मचारी "केंद्र सरकार" वाले कैलकुलेटर देखें।
क्या यह कैलकुलेटर मुफ्त है?यह प्रीमियम कैलकुलेटर है — एक बार भुगतान करके सभी राज्यों व केंद्र सरकार के सभी प्रीमियम कैलकुलेटर हमेशा के लिए उपयोग करें।