पुरानी पेंशन बनाम NPS तुलना — हिमाचल प्रदेश Himachal Old Pension vs NPS Comparison
हिमाचल प्रदेश सरकार कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन (न्यूनतम ₹9,000, अधिकतम ₹1,12,050) बनाम NPS एन्युटी पेंशन — मासिक पेंशन की तुलना।
📄 नियम, आधार व स्रोत / Rules & sources ✅ 3 सत्यापित ⚠️ 2 अपुष्ट
वित्त (पेंशन) विभाग OM Fin(Pen)A(3)-1/2021-Part-I दिनांक 25.02.2022 — 01.01.2016 से: CCS (पेंशन) नियम 1972 का नियम 49 लागू, न्यूनतम पेंशन ₹9,000, अधिकतम ₹1,12,050 ✅। वित्त (पेंशन) विभाग OM Fin(Pen)A(3)-1/2023: 15.05.2003 या बाद नियुक्त (NPS वाले) कर्मचारी विकल्प देकर CCS (पेंशन) नियम 1972 व GPF (CS) नियम 1960 में; सेवानिवृत्त/मृत को पेंशन 01.04.2023 से; विकल्प न देने पर NPS जारी ✅। NPS कोष व एन्युटी दर अनुमान
🔗 आधिकारिक स्रोत देखेंदरें 20.10.2026 को जाँची गईं। गणना से पहले उस समय लागू आदेश देख लें।✅ आधिकारिक स्रोत से सत्यापित / Verified from official source
- पेंशन — न्यूनतम ₹9,000, अधिकतम ₹1,12,050 प्रति माह: न्यूनतम ₹9,000 · अधिकतम ₹1,12,050 — 01.01.2016 से · आदेश: वित्त (पेंशन) विभाग OM Fin(Pen)A(3)-1/2021-Part-I दिनांक 25.02.2022, कंडिका 5.1–5.2 · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया —
Para 5: minimum pension "Rs. 9,000/-PM"; maximum pension "Rs. 112050/-PM" (50% of Rs. 2,24,100)
· वित्त (पेंशन) विभाग, हि.प्र. — OM Fin(Pen)A(3)-1/2021-Part-I दिनांक 25.02.2022 (महालेखाकार की वेबसाइट पर) - NPS किन पर — 15.05.2003 या बाद नियुक्त: 15.05.2003 या बाद नियुक्त — 15.05.2003 से · आदेश: वित्त (पेंशन) विभाग OM Fin(Pen)A(3)-1/2023 · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया —
OPS OM 2023: covers "employees appointed on or after 15.05.2003" (covered under the National Pension System) "and have opted for the CCS(Pension)Rules, 1972"
· वित्त (पेंशन) विभाग, हि.प्र. — पुरानी पेंशन योजना OM Fin(Pen)A(3)-1/2023 (उच्च शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर) - पुरानी पेंशन बहाल — 15.05.2003 के बाद नियुक्त, जिन्होंने विकल्प दिया, 01.04.2023 से; विकल्प न देने पर NPS: 01.04.2023 से; विकल्प 60 दिन में; विकल्प नहीं → NPS जारी — 01.04.2023 से · आदेश: वित्त (पेंशन) विभाग OM Fin(Pen)A(3)-1/2023 · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया —
"shall be paid pensionary benefits under these Rules" (CCS (Pension) Rules, 1972, "also known as Old Pension Scheme"); covered under the "General Provident Fund (Central Service) Rules, 1960"; option "within sixty days"; otherwise "it shall be deemed that he/ she wishes to be continued under the National Pension System"; retired/deceased cases pension "w.e.f. 01.04.2023"
· वित्त (पेंशन) विभाग, हि.प्र. — पुरानी पेंशन योजना OM Fin(Pen)A(3)-1/2023 (उच्च शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर)
⚠️ अभी आधिकारिक स्रोत से सत्यापित नहीं — उपयोग से पहले संबंधित विभाग के नवीनतम आदेश से पुष्टि करें / Not currently verified
- पूर्ण पेंशन (50%) हेतु अर्हक सेवा (वर्ष): खाली — आप भरें — OM 25.02.2022 नियम 49 को अपरिवर्तित बताता है पर पूर्ण पेंशन की सेवा-अवधि नहीं लिखता — अपने पेंशन आदेश/नियम से भरें · यहाँ पुष्टि करें: वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार — सभी अधिसूचनाएँ (नवीनतम आदेश यहाँ देखें)
- पुरानी पेंशन — परिलब्धियों का 50%, सेवा के अनुपात में: सत्यापन लंबित — CCS (पेंशन) नियम 1972 का नियम 49 लागू (OM 25.02.2022) — 50% का सूत्र नियम के पाठ से, पर नियम का पाठ स्वयं ऑनलाइन नहीं पढ़ा गया; ⚠️ · यहाँ पुष्टि करें: वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार — सभी अधिसूचनाएँ (नवीनतम आदेश यहाँ देखें)
यह कैसे काम करता है / How it works
NPS कोष का अपना अनुमान लिखें (NPS कोष कैलकुलेटर से)। पुरानी पेंशन पर DR भी मिलता है, NPS एन्युटी पर नहीं।