पेंशन पर महंगाई राहत (DR) व कुल पेंशन — झारखंड Jharkhand Pensioners DR & Total Pension
झारखंड के पेंशनरों की मूल पेंशन (और 80+ अतिरिक्त पेंशन) पर महंगाई राहत और कुल मासिक पेंशन — DR राशिकरण से पहले की पेंशन पर।
📄 नियम, आधार व स्रोत / Rules & sources ✅ 2 सत्यापित ⚠️ 2 अपुष्ट
DR मूल पेंशन (कम्यूटेशन से पहले की) पर ✅। ⚠️ पेंशनरों की वर्तमान DR दर का झारखंड आदेश ऑनलाइन पढ़कर अभी सत्यापित नहीं (महालेखाकार की वेबसाइट पर सूचीबद्ध अंतिम आदेश: 58%, 01.07.2025 से) — दर आप भरें; DR अतिरिक्त पेंशन पर भी (⚠️); DR में 50 पैसे या अधिक अगले रुपये में (⚠️ सत्यापन लंबित)
🔗 आधिकारिक स्रोत देखेंदरें 20.10.2026 को जाँची गईं। गणना से पहले उस समय लागू आदेश देख लें।✅ आधिकारिक स्रोत से सत्यापित / Verified from official source
- DR मूल पेंशन (कम्यूटेशन से पहले की) पर: मूल पेंशन (कम्यूटेशन से पहले) पर — 01.01.2006 से · आदेश: झारखंड पेंशन नियमावली 2000 — महालेखाकार (A&E) झारखंड की Pension FAQ (पृष्ठ अद्यतन 24.09.2020) · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया —
"The Dearness Relief is payable on original basic pension before commutation."
· महालेखाकार (A&E) झारखंड — Pension FAQ (झारखंड पेंशन नियमावली 2000) - वृद्ध पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की अतिरिक्त पेंशन — 80/85/90/95/100 वर्ष पर 20/30/40/50/100%: 80–85 वर्ष 20% · 85–90 30% · 90–95 40% · 95–100 50% · 100+ 100% — 01.01.2006 से · आदेश: वित्त विभाग, झारखंड सरकार — संकल्प संख्या 660 दिनांक 28.02.2009 (महालेखाकार (A&E) झारखंड की Pension FAQ में उद्धृत) · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया —
From 01.01.2006 (Finance Department, Govt. of Jharkhand Resolution No.660 dated 28/02/2009): 80 to under 85 years 20%, 85 to under 90 years 30%, 90 to under 95 years 40%, 95 to under 100 years 50%, 100 years or more 100% of basic pension/family pension; "the rates related to additional pension as applicable in the case of old pensioners hold good for family pensioners"
· महालेखाकार (A&E) झारखंड — Pension FAQ (झारखंड पेंशन नियमावली 2000)
⚠️ अभी आधिकारिक स्रोत से सत्यापित नहीं — उपयोग से पहले संबंधित विभाग के नवीनतम आदेश से पुष्टि करें / Not currently verified
- महंगाई राहत (DR) — पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर: खाली — आप भरें — महालेखाकार की वेबसाइट पर सूचीबद्ध अंतिम झारखंड DR आदेश: 55% से 58%, 01.07.2025 से; उसके बाद का आदेश ऑनलाइन पढ़कर सत्यापित नहीं — वर्तमान दर अपने पेंशन आदेश/बैंक पर्ची से भरें · यहाँ पुष्टि करें: महालेखाकार की वेबसाइट — झारखंड सरकार के पेंशनर DR आदेशों की सूची (नवीनतम आदेश यहाँ देखें)
- पेंशन व DR में पैसे का पूर्णांकन: सत्यापन लंबित — पेंशन का अंश अगले रुपये में (पारिवारिक पेंशन ✅ की तरह) और DR निकटतम रुपये में माना गया — पेंशन/DR के लिए झारखंड नियम ऑनलाइन पढ़कर सत्यापित नहीं; ⚠️ · यहाँ पुष्टि करें: झारखंड ई-गजट — वित्त विभाग की अधिसूचनाएँ खोजें (नवीनतम आदेश यहाँ देखें)
यह कैसे काम करता है / How it works
DR मूल पेंशन (राशिकरण से पहले की) पर मिलता है। कुल पेंशन = मूल पेंशन + अतिरिक्त पेंशन + DR − राशिकरण कटौती।