पारिवारिक पेंशन कैलकुलेटर — झारखंड Jharkhand Family Pension Calculator
झारखंड में सरकारी सेवक/पेंशनर की मृत्यु पर परिवार की पारिवारिक पेंशन — सामान्य 30%, बढ़ी दर 50% (7 वर्ष या 65 वर्ष आयु तक) और बढ़ी दर कब तक।
📄 नियम, आधार व स्रोत / Rules & sources ✅ 3 सत्यापित ⚠️ 1 अपुष्ट
झारखंड पेंशन नियमावली 2000 (महालेखाकार (A&E) झारखंड की वेबसाइट पर पढ़ा गया): सामान्य पारिवारिक पेंशन अंतिम परिलब्धियों का 30%; बढ़ी दर 50% — अधिकतम 7 वर्ष या मृतक की 65 वर्ष आयु की काल्पनिक तिथि तक (जो पहले); सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु पर बढ़ी दर स्वीकृत पेंशन से अधिक नहीं; रुपये का अंश अगले रुपये में ✅। DR मूल पेंशन (कम्यूटेशन से पहले की) पर ✅। ⚠️ पेंशनरों की वर्तमान DR दर का झारखंड आदेश ऑनलाइन पढ़कर अभी सत्यापित नहीं (महालेखाकार की वेबसाइट पर सूचीबद्ध अंतिम आदेश: 58%, 01.07.2025 से) — दर आप भरें
🔗 आधिकारिक स्रोत देखेंदरें 20.10.2026 को जाँची गईं। गणना से पहले उस समय लागू आदेश देख लें।✅ आधिकारिक स्रोत से सत्यापित / Verified from official source
- पेंशन व उपादान — झारखंड पेंशन नियमावली 2000 से: झारखंड पेंशन नियमावली 2000 — 15.11.2000 से · आदेश: झारखंड पेंशन नियमावली 2000 — महालेखाकार (A&E) झारखंड की Pension FAQ (पृष्ठ अद्यतन 24.09.2020) · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया —
Pension and gratuity of Jharkhand Government servants are "regulated by the Jharkhand Pension Rules, 2000."
· महालेखाकार (A&E) झारखंड — Pension FAQ (झारखंड पेंशन नियमावली 2000) - पारिवारिक पेंशन — सामान्य 30%; बढ़ी दर 50% अधिकतम 7 वर्ष या मृतक की 65 वर्ष आयु तक (जो पहले), सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु पर स्वीकृत पेंशन से अधिक नहीं: सामान्य 30% · बढ़ी 50% (7 वर्ष / 65 वर्ष आयु तक) — 01.01.2006 से · आदेश: झारखंड पेंशन नियमावली 2000 — महालेखाकार (A&E) झारखंड का Family Pension पृष्ठ (अद्यतन 28.09.2020) · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया —
"Normal Rate of Family Pension is calculated at 30% of the Emoluments last drawn." "Enhanced Rate of Family Pension is calculated at 50% of emoluments last drawn" — "payable for a maximum period of 7 years" and not beyond "the notional date on which the deceased would have attained the age of 65 years"
· महालेखाकार (A&E) झारखंड — Family Pension - पारिवारिक पेंशन में रुपये का अंश अगले रुपये में: अगला ऊँचा रुपया — 01.01.2006 से · आदेश: झारखंड पेंशन नियमावली 2000 — महालेखाकार (A&E) झारखंड का Family Pension पृष्ठ (अद्यतन 28.09.2020) · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया —
"Family Pension resulting in a fraction when calculated, should be rounded off to the next higher rupee."
· महालेखाकार (A&E) झारखंड — Family Pension
⚠️ अभी आधिकारिक स्रोत से सत्यापित नहीं — उपयोग से पहले संबंधित विभाग के नवीनतम आदेश से पुष्टि करें / Not currently verified
- महंगाई राहत (DR) — पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर: खाली — आप भरें — महालेखाकार की वेबसाइट पर सूचीबद्ध अंतिम झारखंड DR आदेश: 55% से 58%, 01.07.2025 से; उसके बाद का आदेश ऑनलाइन पढ़कर सत्यापित नहीं — वर्तमान दर अपने पेंशन आदेश/बैंक पर्ची से भरें · यहाँ पुष्टि करें: महालेखाकार की वेबसाइट — झारखंड सरकार के पेंशनर DR आदेशों की सूची (नवीनतम आदेश यहाँ देखें)
यह कैसे काम करता है / How it works
पारिवारिक पेंशन = अंतिम मूल वेतन × 30% (सामान्य)। बढ़ी दर = 50%, पर सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो तो स्वीकृत पेंशन से अधिक नहीं। मृत्यु तिथि व मृतक की जन्म तिथि भरें तो बढ़ी दर की अंतिम तिथि भी दिखेगी।