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झारखंड सरकारी सेवक, शिक्षक व पेंशनभोगी · HRPM INDUSTRIES

पारिवारिक पेंशन कैलकुलेटर — झारखंड Jharkhand Family Pension Calculator

झारखंड में सरकारी सेवक/पेंशनर की मृत्यु पर परिवार की पारिवारिक पेंशन — सामान्य 30%, बढ़ी दर 50% (7 वर्ष या 65 वर्ष आयु तक) और बढ़ी दर कब तक।

महत्वपूर्ण सूचना: सरकारी नियम, भत्ते व दरें समय-समय पर बदल सकती हैं। अंतिम निर्णय या दावा करने से पहले संबंधित आधिकारिक सरकारी विभाग के नवीनतम शासनादेश, अधिसूचना या नियमों से जानकारी की पुष्टि करें।
📄 नियम, आधार व स्रोत / Rules & sources ✅ 3 सत्यापित ⚠️ 1 अपुष्ट
📄 नियम / आधार (Rule basis) — कुछ मान आधिकारिक आदेश से सत्यापित नहीं, नीचे देखें

झारखंड पेंशन नियमावली 2000 (महालेखाकार (A&E) झारखंड की वेबसाइट पर पढ़ा गया): सामान्य पारिवारिक पेंशन अंतिम परिलब्धियों का 30%; बढ़ी दर 50% — अधिकतम 7 वर्ष या मृतक की 65 वर्ष आयु की काल्पनिक तिथि तक (जो पहले); सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु पर बढ़ी दर स्वीकृत पेंशन से अधिक नहीं; रुपये का अंश अगले रुपये में ✅। DR मूल पेंशन (कम्यूटेशन से पहले की) पर ✅। ⚠️ पेंशनरों की वर्तमान DR दर का झारखंड आदेश ऑनलाइन पढ़कर अभी सत्यापित नहीं (महालेखाकार की वेबसाइट पर सूचीबद्ध अंतिम आदेश: 58%, 01.07.2025 से) — दर आप भरें

🔗 आधिकारिक स्रोत देखेंदरें 20.10.2026 को जाँची गईं। गणना से पहले उस समय लागू आदेश देख लें।
🔎 स्रोत / Source

✅ आधिकारिक स्रोत से सत्यापित / Verified from official source

  • पेंशन व उपादान — झारखंड पेंशन नियमावली 2000 से: झारखंड पेंशन नियमावली 2000 — 15.11.2000 से · आदेश: झारखंड पेंशन नियमावली 2000 — महालेखाकार (A&E) झारखंड की Pension FAQ (पृष्ठ अद्यतन 24.09.2020) · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया — Pension and gratuity of Jharkhand Government servants are "regulated by the Jharkhand Pension Rules, 2000." · महालेखाकार (A&E) झारखंड — Pension FAQ (झारखंड पेंशन नियमावली 2000)
  • पारिवारिक पेंशन — सामान्य 30%; बढ़ी दर 50% अधिकतम 7 वर्ष या मृतक की 65 वर्ष आयु तक (जो पहले), सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु पर स्वीकृत पेंशन से अधिक नहीं: सामान्य 30% · बढ़ी 50% (7 वर्ष / 65 वर्ष आयु तक) — 01.01.2006 से · आदेश: झारखंड पेंशन नियमावली 2000 — महालेखाकार (A&E) झारखंड का Family Pension पृष्ठ (अद्यतन 28.09.2020) · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया — "Normal Rate of Family Pension is calculated at 30% of the Emoluments last drawn." "Enhanced Rate of Family Pension is calculated at 50% of emoluments last drawn" — "payable for a maximum period of 7 years" and not beyond "the notional date on which the deceased would have attained the age of 65 years" · महालेखाकार (A&E) झारखंड — Family Pension
  • पारिवारिक पेंशन में रुपये का अंश अगले रुपये में: अगला ऊँचा रुपया — 01.01.2006 से · आदेश: झारखंड पेंशन नियमावली 2000 — महालेखाकार (A&E) झारखंड का Family Pension पृष्ठ (अद्यतन 28.09.2020) · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया — "Family Pension resulting in a fraction when calculated, should be rounded off to the next higher rupee." · महालेखाकार (A&E) झारखंड — Family Pension

⚠️ अभी आधिकारिक स्रोत से सत्यापित नहीं — उपयोग से पहले संबंधित विभाग के नवीनतम आदेश से पुष्टि करें / Not currently verified

यह कैसे काम करता है / How it works

पारिवारिक पेंशन = अंतिम मूल वेतन × 30% (सामान्य)। बढ़ी दर = 50%, पर सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो तो स्वीकृत पेंशन से अधिक नहीं। मृत्यु तिथि व मृतक की जन्म तिथि भरें तो बढ़ी दर की अंतिम तिथि भी दिखेगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न / FAQ

यह गणना किस नियम पर आधारित है?झारखंड पेंशन नियमावली 2000 (महालेखाकार (A&E) झारखंड की वेबसाइट पर पढ़ा गया): सामान्य पारिवारिक पेंशन अंतिम परिलब्धियों का 30%; बढ़ी दर 50% — अधिकतम 7 वर्ष या मृतक की 65 वर्ष आयु की काल्पनिक तिथि तक (जो पहले); सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु पर बढ़ी दर स्वीकृत पेंशन से अधिक नहीं; रुपये का अंश अगले रुपये में ✅। DR मूल पेंशन (कम्यूटेशन से पहले की) पर ✅। ⚠️ पेंशनरों की वर्तमान DR दर का झारखंड आदेश ऑनलाइन पढ़कर अभी सत्यापित नहीं (महालेखाकार की वेबसाइट पर सूचीबद्ध अंतिम आदेश: 58%, 01.07.2025 से) — दर आप भरें।
क्या यह परिणाम आधिकारिक है?यह गणना में सहायता के लिए है। वेतन, पेंशन या एरियर का अंतिम निर्धारण आपके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DDO), कोषागार या महालेखाकार (A&E) झारखंड द्वारा झारखंड सरकार के संकल्पों के अनुसार होता है।
कुछ खाने खाली क्यों हैं?हम केवल वही दरें पहले से भरते हैं जिनका झारखंड सरकार का नियम/आदेश हमने आधिकारिक वेबसाइट पर पढ़कर सत्यापित किया है (✅)। DA, DR, HRA जैसी जिन दरों का वर्तमान संकल्प अभी सत्यापित नहीं, उनका खाना खाली है — अपनी वेतन पर्ची या नवीनतम संकल्प से भरें।
क्या यह कैलकुलेटर झारखंड के नियमों पर है या केंद्र सरकार के?झारखंड के। पेंशन व उपादान झारखंड पेंशन नियमावली 2000 पर आधारित हैं (जैसे अधिकतम पेंशन ₹1,25,000, पारिवारिक पेंशन की बढ़ी दर 7 वर्ष या 65 वर्ष आयु तक) — ये केंद्र से अलग हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी "केंद्र सरकार" वाले कैलकुलेटर देखें।
क्या यह कैलकुलेटर मुफ्त है?यह प्रीमियम कैलकुलेटर है — एक बार भुगतान करके सभी राज्यों व केंद्र सरकार के सभी प्रीमियम कैलकुलेटर हमेशा के लिए उपयोग करें।

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