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राजस्थान सरकार के कर्मचारी, शिक्षक व पेंशनर · HRPM INDUSTRIES

सेवानिवृत्ति उपादान (ग्रेच्युटी) — राजस्थानRajasthan Retirement Gratuity Calculator

राजस्थान सरकार के कर्मचारी का सेवानिवृत्ति उपादान — हर पूर्ण छमाही पर परिलब्धियों (वेतन + NPA + DA) का ¼, अधिकतम 16½ गुना और ₹25 लाख; 5 वर्ष सेवा पर।

महत्वपूर्ण सूचना: सरकारी नियम, भत्ते व दरें समय-समय पर बदल सकती हैं। अंतिम निर्णय या दावा करने से पहले संबंधित आधिकारिक सरकारी विभाग के नवीनतम शासनादेश, अधिसूचना या नियमों से जानकारी की पुष्टि करें।
📄 नियम, आधार व स्रोत / Rules & sources ✅ 4 सत्यापित
📄 नियम / आधार (Rule basis)

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 — संशोधन अधिसूचना F.12(6)FD(Rules)/2017 दिनांक 30.10.2017, नियम 55(1)(a): 5 वर्ष की अर्हकारी सेवा के बाद हर पूर्ण छमाही के लिए परिलब्धियों का ¼, अधिकतम 16½ गुना; परिलब्धियाँ = लेवल में वेतन + NPA/NCA + विशेष वेतन, और उपादान के लिए उन पर DA भी; रुपये का अंश अगले रुपये में ✅; अधिकतम सीमा ₹25 लाख — पेंशन (संशोधन) नियम 2024 (01.04.2024 से) ✅

🔗 आधिकारिक स्रोत देखेंदरें 10.10.2026 को जाँची गईं। गणना से पहले उस समय लागू आदेश देख लें।
🔎 स्रोत / Source

✅ आधिकारिक स्रोत से सत्यापित / Verified from official source

  • DA केवल मूल वेतन पर; 50 पैसे या अधिक → अगला रुपया: DA = मूल वेतन × दर; 50 पैसे या अधिक अगले रुपये में — 01.10.2017 से · आदेश: आदेश F.6(3)FD(Rules)/2017 दिनांक 30.10.2017 व 23.04.2026 · सत्यापन: 10.10.2026 · वित्त विभाग, राजस्थान सरकार — Orders / Notifications
  • महंगाई भत्ता (DA) — वर्तमान दर: 60% — 01.01.2026 से · आदेश: आदेश क्र. F.6(3)FD(Rules)/2017 दिनांक 23.04.2026 · सत्यापन: 10.10.2026 · वित्त विभाग, राजस्थान सरकार — Orders / Notifications
  • सेवानिवृत्ति उपादान — हर पूर्ण छमाही पर परिलब्धियों का ¼, अधिकतम 16½ गुना (5 वर्ष अर्हकारी सेवा पर): ¼ × परिलब्धियाँ × पूर्ण छमाहियाँ, अधिकतम 16½ गुना; रुपये का अंश अगले रुपये में — 01.10.2017 से · आदेश: अधिसूचना F.12(6)FD(Rules)/2017 दिनांक 30.10.2017 — राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) (संशोधन) नियम, 2017 — नियम 55(1)(a) · सत्यापन: 10.10.2026 · पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान
  • सेवानिवृत्ति / मृत्यु उपादान की अधिकतम सीमा: 25,00,000 ₹ — 01.04.2024 से · आदेश: राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) (संशोधन) नियम, 2024 — अधिसूचना F.12(4)FD/Rules/2024 दिनांक 11.09.2024 · सत्यापन: 10.10.2026 · पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान

यह कैसे काम करता है / How it works

उपादान = (अंतिम वेतन + NPA + विशेष वेतन + DA) × पूर्ण छमाहियाँ ÷ 4। 33 वर्ष (66 छमाही) पर अधिकतम 16½ माह की परिलब्धियाँ, और कुल राशि ₹25 लाख से अधिक नहीं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न / FAQ

यह गणना किस नियम पर आधारित है?राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 — संशोधन अधिसूचना F.12(6)FD(Rules)/2017 दिनांक 30.10.2017, नियम 55(1)(a): 5 वर्ष की अर्हकारी सेवा के बाद हर पूर्ण छमाही के लिए परिलब्धियों का ¼, अधिकतम 16½ गुना; परिलब्धियाँ = लेवल में वेतन + NPA/NCA + विशेष वेतन, और उपादान के लिए उन पर DA भी; रुपये का अंश अगले रुपये में ✅; अधिकतम सीमा ₹25 लाख — पेंशन (संशोधन) नियम 2024 (01.04.2024 से) ✅।
क्या यह परिणाम आधिकारिक है?यह गणना में सहायता के लिए है। वेतन, पेंशन या एरियर का अंतिम निर्धारण आपके आहरण-वितरण अधिकारी (DDO), कोषालय या पेंशन विभाग द्वारा राजस्थान सरकार के आदेशों के अनुसार होता है।
कुछ खाने खाली क्यों हैं?हम केवल वही दरें पहले से भरते हैं जो राजस्थान सरकार के आधिकारिक आदेश से सत्यापित हैं (✅)। जिस दर का नवीनतम आदेश अभी सत्यापित नहीं, उसका खाना खाली है — अपने नवीनतम आदेश या वेतन पर्ची से भरें। आदेश सत्यापित होते ही यहाँ भी भर दिया जाता है।
क्या यह कैलकुलेटर राजस्थान के नियमों पर है या केंद्र सरकार के?राजस्थान के। राजस्थान का वेतन मैट्रिक्स (लेवल L-1 से L-24), 1 जुलाई की वेतनवृद्धि, MACP, HRA की Y/Z श्रेणियाँ और पेंशन नियम केंद्र सरकार से अलग हैं — केंद्र के कर्मचारी "केंद्र सरकार" वाले कैलकुलेटर देखें।
क्या यह कैलकुलेटर मुफ्त है?यह प्रीमियम कैलकुलेटर है — एक बार भुगतान करके सभी राज्यों व केंद्र सरकार के सभी प्रीमियम कैलकुलेटर हमेशा के लिए उपयोग करें।

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