पेंशन कैलकुलेटर (पुरानी पेंशन योजना) — राजस्थानRajasthan Old Pension Calculator
राजस्थान की पुरानी पेंशन — परिलब्धियों का 50%, अर्हकारी सेवा के अनुपात में; न्यूनतम ₹8,850, अधिकतम ₹1,09,300 और DR सहित मासिक पेंशन; 2004 के बाद नियुक्त पर भी लागू। निःशुल्क
📄 नियम, आधार व स्रोत / Rules & sources ✅ 4 सत्यापित ⚠️ 3 अपुष्ट
राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 — संशोधन अधिसूचना F.12(6)FD(Rules)/2017 दिनांक 30.10.2017: न्यूनतम पेंशन ₹8,850, अधिकतम सर्वोच्च वेतन ₹2,18,600 का 50%; परिलब्धियाँ = लेवल में वेतन + NPA/NCA + विशेष वेतन ✅। पेंशन (संशोधन) नियम 2022 — F.12(2)FD/Rules/2022 दिनांक 11.05.2022 (01.04.2022 से): 01.01.2004 या बाद नियुक्त पर भी पेंशन नियम लागू ✅ (शर्तों का आदेश सत्यापित नहीं)। ⚠️ 50% व अनुपात का नियम (नियम 54) तथा पूर्ण पेंशन की सेवा — नवीनतम प्रति सत्यापित नहीं, सेवा-वर्ष आप भरें। पेंशनरों की वर्तमान DR 60% — 01.01.2026 से (आदेश आदेश क्र. F.12(8)FD(Rules)/2017 दिनांक 23.04.2026) ✅ (रुपये का अंश अगले रुपये में)
🔗 आधिकारिक स्रोत देखेंदरें 10.10.2026 को जाँची गईं। गणना से पहले उस समय लागू आदेश देख लें।✅ आधिकारिक स्रोत से सत्यापित / Verified from official source
- पेंशनरों की महंगाई राहत (DR) — वर्तमान दर: 60% — 01.01.2026 से · आदेश: आदेश क्र. F.12(8)FD(Rules)/2017 दिनांक 23.04.2026 · सत्यापन: 10.10.2026 · वित्त विभाग, राजस्थान सरकार — Orders / Notifications
- DR मूल पेंशन व 80+ अतिरिक्त पेंशन पर; रुपये का अपूर्ण भाग → अगला रुपया: DR = पेंशन × दर; रुपये का कोई भी अंश अगले रुपये में — 01.10.2017 से · आदेश: आदेश F.12(8)FD(Rules)/2017 दिनांक 30.10.2017 व 23.04.2026 · सत्यापन: 10.10.2026 · वित्त विभाग, राजस्थान सरकार — Orders / Notifications
- पेंशन — न्यूनतम ₹8,850, अधिकतम सर्वोच्च वेतन ₹2,18,600 का 50%; परिलब्धियाँ = लेवल में वेतन + NPA/NCA + विशेष वेतन: न्यूनतम ₹8,850; अधिकतम ₹1,09,300 (₹2,18,600 का 50%) — 01.10.2017 से · आदेश: अधिसूचना F.12(6)FD(Rules)/2017 दिनांक 30.10.2017 — राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) (संशोधन) नियम, 2017 — नियम 45, 54(2)(a)-(b) · सत्यापन: 10.10.2026 · पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान
- पुरानी पेंशन — 01.01.2004 या बाद नियुक्त पर भी पेंशन नियम 1996 लागू (01.04.2022 से, शर्तों सहित): 01.01.2004 या बाद नियुक्त पर भी पेंशन नियम 1996 (सरकार की शर्तों पर) — 01.04.2022 से · आदेश: राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) (संशोधन) नियम, 2022 — अधिसूचना F.12(2)FD/Rules/2022 दिनांक 11.05.2022 · सत्यापन: 10.10.2026 · पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान
⚠️ अभी आधिकारिक स्रोत से सत्यापित नहीं — उपयोग से पहले संबंधित विभाग के नवीनतम आदेश से पुष्टि करें / Not currently verified
- पूर्ण पेंशन हेतु आवश्यक अर्हकारी सेवा (वर्ष): खाली — आप भरें — नवीनतम आधिकारिक आदेश अभी प्राप्त नहीं — केवल 2007 का संकलन (33 वर्ष) देखा गया, जो वर्तमान होने का प्रमाण नहीं — अपने नियम/पेंशन कार्यालय से भरें · यहाँ पुष्टि करें: पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान
- पेंशन की गणना — परिलब्धियों का 50%, अर्हकारी सेवा के अनुपात में (नियम 54 का सिद्धांत): 50% × पूर्ण छमाहियाँ ÷ पूर्ण पेंशन की छमाहियाँ — सिद्धांत 2007 के संकलन से; 2017 की अधिसूचना केवल न्यूनतम/अधिकतम सीमा बताती है — वर्तमान नियम 54 की पूरी प्रति प्राप्त होने तक ⚠️ · यहाँ पुष्टि करें: पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान
- 01.01.2004 या बाद नियुक्त कर्मचारियों पर पुरानी पेंशन की शर्तें (NPS राशि आदि): खाली — आप भरें — नवीनतम आधिकारिक आदेश अभी प्राप्त नहीं — 2022 का शर्तों वाला आदेश प्राप्त नहीं — अपने विभाग/कोषालय से पुष्टि करें · यहाँ पुष्टि करें: वित्त विभाग, राजस्थान सरकार — Orders / Notifications
यह कैसे काम करता है / How it works
पेंशन = परिलब्धियाँ × 50% × (आपकी पूर्ण छमाहियाँ ÷ पूर्ण पेंशन की छमाहियाँ), अधिकतम 50%। परिलब्धियाँ = अंतिम मूल वेतन + NPA (यदि) + विशेष वेतन। पेंशन ₹8,850 से कम और ₹1,09,300 से अधिक नहीं होती। पूर्ण पेंशन के लिए आवश्यक सेवा-वर्ष अपने पेंशन कार्यालय/नियम से भरें।