प्रसूति (180 दिन) / पितृत्व (15 दिन) अवकाश तिथि — राजस्थानRajasthan Maternity & Paternity Leave Dates
राजस्थान में प्रसूति अवकाश 180 दिन, पितृत्व अवकाश 15 दिन और दत्तक ग्रहण अवकाश 180 दिन — प्रारंभ तिथि से अवकाश का अंतिम दिन और ड्यूटी पर लौटने की तिथि।
महत्वपूर्ण सूचना: सरकारी नियम, भत्ते व दरें समय-समय पर बदल सकती हैं। अंतिम निर्णय या दावा करने से पहले संबंधित आधिकारिक सरकारी विभाग के नवीनतम शासनादेश, अधिसूचना या नियमों से जानकारी की पुष्टि करें।
📄 नियम, आधार व स्रोत / Rules & sources ✅ 1 सत्यापित
📄 नियम / आधार (Rule basis)
राजस्थान सेवा नियम, नियम 103 (प्रसूति 180 दिन), 103A (पितृत्व 15 दिन), 103B (दत्तक ग्रहण 180 दिन) — 01.07.2026 तक संकलित ✅; परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को भी प्रसूति/पितृत्व अवकाश (अनुसूची-IV टिप्पणी 7) ✅
🔗 आधिकारिक स्रोत देखेंदरें 10.10.2026 को जाँची गईं। गणना से पहले उस समय लागू आदेश देख लें।🔎 स्रोत / Source
✅ आधिकारिक स्रोत से सत्यापित / Verified from official source
- प्रसूति 180 दिन, पितृत्व 15 दिन, दत्तक ग्रहण 180 दिन (RSR 103, 103A, 103B): प्रसूति 180 दिन · पितृत्व 15 दिन · दत्तक ग्रहण 180 दिन — 01.07.2026 से · आदेश: राजस्थान सेवा नियम, नियम 103, 103A व 103B (01.07.2026 तक संकलित) · सत्यापन: 10.10.2026 · राजस्थान सेवा नियम खंड-I (01.07.2026 तक संकलित)
यह कैसे काम करता है / How it works
अवकाश का प्रकार और पहला दिन भरें। अंतिम दिन = पहला दिन + (कुल दिन − 1)। अवकाश की अन्य शर्तें (जैसे संतानों की संख्या) अपने नियम से देखें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न / FAQ
यह गणना किस नियम पर आधारित है?राजस्थान सेवा नियम, नियम 103 (प्रसूति 180 दिन), 103A (पितृत्व 15 दिन), 103B (दत्तक ग्रहण 180 दिन) — 01.07.2026 तक संकलित ✅; परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को भी प्रसूति/पितृत्व अवकाश (अनुसूची-IV टिप्पणी 7) ✅।
क्या यह परिणाम आधिकारिक है?यह गणना में सहायता के लिए है। वेतन, पेंशन या एरियर का अंतिम निर्धारण आपके आहरण-वितरण अधिकारी (DDO), कोषालय या पेंशन विभाग द्वारा राजस्थान सरकार के आदेशों के अनुसार होता है।
कुछ खाने खाली क्यों हैं?हम केवल वही दरें पहले से भरते हैं जो राजस्थान सरकार के आधिकारिक आदेश से सत्यापित हैं (✅)। जिस दर का नवीनतम आदेश अभी सत्यापित नहीं, उसका खाना खाली है — अपने नवीनतम आदेश या वेतन पर्ची से भरें। आदेश सत्यापित होते ही यहाँ भी भर दिया जाता है।
क्या यह कैलकुलेटर राजस्थान के नियमों पर है या केंद्र सरकार के?राजस्थान के। राजस्थान का वेतन मैट्रिक्स (लेवल L-1 से L-24), 1 जुलाई की वेतनवृद्धि, MACP, HRA की Y/Z श्रेणियाँ और पेंशन नियम केंद्र सरकार से अलग हैं — केंद्र के कर्मचारी "केंद्र सरकार" वाले कैलकुलेटर देखें।
क्या यह कैलकुलेटर मुफ्त है?यह प्रीमियम कैलकुलेटर है — एक बार भुगतान करके सभी राज्यों व केंद्र सरकार के सभी प्रीमियम कैलकुलेटर हमेशा के लिए उपयोग करें।