उपार्जित अवकाश शेष कैलकुलेटर — उत्तर प्रदेशUP Earned Leave Balance
उत्तर प्रदेश में हर वर्ष जमा होने वाले उपार्जित अवकाश, लिए गए अवकाश और 300 दिन की सीमा के हिसाब से आपका शेष उपार्जित अवकाश।
📄 नियम / आधार (Rule basis) — कुछ मान आधिकारिक आदेश से सत्यापित नहीं, नीचे देखें
वित्तीय नियम संग्रह खंड-2 भाग 2-4, मूल नियम-81-ख — गैर-अवकाश विभाग के कर्मचारी को प्रति वर्ष 31 दिन (प्रति छमाही 16/15 दिन अग्रिम); अधिकतम संचय 300 दिन
🔗 आधिकारिक स्रोत देखेंदरें 01.10.2026 को जाँची गईं। गणना से पहले उस समय लागू आदेश देख लें।🔎 स्रोत / Source
⚠️ अभी आधिकारिक स्रोत से सत्यापित नहीं — उपयोग से पहले संबंधित विभाग के नवीनतम आदेश से पुष्टि करें / Not currently verified
- उपार्जित अवकाश 31 दिन/वर्ष, अधिकतम 300 दिन, नकदीकरण (मूल + DA) ÷ 30: 300 दिन — उ.प्र. का आधिकारिक आदेश इस समीक्षा में नहीं पढ़ा गया · यहाँ पुष्टि करें: उ.प्र. शासनादेश पोर्टल
महत्वपूर्ण सूचना: सरकारी नियम, भत्ते व दरें समय-समय पर बदल सकती हैं। अंतिम निर्णय या दावा करने से पहले संबंधित आधिकारिक सरकारी विभाग के नवीनतम शासनादेश, अधिसूचना या नियमों से जानकारी की पुष्टि करें।
यह कैसे काम करता है / How it works
प्रारंभिक शेष + (वर्ष × 31) − लिए गए दिन = नया शेष, अधिकतम 300। शिक्षक जैसे अवकाश वाले विभागों के नियम अलग हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न / FAQ
यह गणना किस नियम पर आधारित है?वित्तीय नियम संग्रह खंड-2 भाग 2-4, मूल नियम-81-ख — गैर-अवकाश विभाग के कर्मचारी को प्रति वर्ष 31 दिन (प्रति छमाही 16/15 दिन अग्रिम); अधिकतम संचय 300 दिन।
क्या यह परिणाम आधिकारिक है?यह गणना में सहायता के लिए है। वेतन, पेंशन या बकाया का अंतिम निर्धारण आपके आहरण-वितरण अधिकारी (DDO), कोषागार या पेंशन निदेशालय द्वारा उत्तर प्रदेश शासन के आदेशों के अनुसार होता है।
क्या यह कैलकुलेटर उत्तर प्रदेश के नियमों पर है या केंद्र सरकार के?उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के DA, HRA (निश्चित राशि), ACP (10/16/26 वर्ष) और पेंशन नियम केंद्र सरकार से अलग हैं — केंद्र के कर्मचारी "केंद्र सरकार" वाले कैलकुलेटर देखें।
क्या यह कैलकुलेटर मुफ्त है?यह प्रीमियम कैलकुलेटर है — एक बार भुगतान करके सभी राज्यों व केंद्र सरकार के सभी प्रीमियम कैलकुलेटर हमेशा के लिए उपयोग करें।
DA या अन्य दरें बदलने पर क्या करें?दर वाले खाने में नई दर लिखें। हमने 01.10.2026 को दरें जाँची हैं; नया शासनादेश आने पर साइट पर भी अपडेट किया जाता है।
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यह टूलकिट केवल गणना व योजना में सहायता के लिए है। अंतिम वित्तीय, सेवा या सेवानिवृत्ति संबंधी निर्णय के लिए उस समय लागू आधिकारिक आदेश व नियम ही मान्य हैं।