सकल व इन-हैंड वेतन कैलकुलेटर — उत्तर प्रदेशUP Gross & In-hand Salary Calculator
मूल वेतन + DA + HRA से सकल वेतन, और NPS/GPF, सामूहिक बीमा व आयकर कटौती के बाद हाथ में आने वाला वेतन — उत्तर प्रदेश के नियमों से। निःशुल्क
DA — उ.प्र. DA शासनादेश; HRA — शासनादेश 18.07.2018 (निश्चित राशि); नगर प्रतिकर भत्ता 12.05.2020 से समाप्त; NPS — कर्मचारी अंशदान (मूल वेतन+DA) का 10%; सामूहिक बीमा — उ.प्र. राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना
🔗 आधिकारिक स्रोत देखेंदरें 01.10.2026 को जाँची गईं। गणना से पहले उस समय लागू आदेश देख लें।✅ आधिकारिक स्रोत से सत्यापित / Verified from official source
- मकान किराया भत्ता — लेवल व नगर श्रेणी (अ/ब/स) अनुसार निश्चित राशि: लेवल-6: ₹4,040 / ₹2,020 / ₹1,340 (पूरी तालिका आदेश में) — 01.07.2018 से · आदेश: 3/2018/जी-1-102/दस-2018-226-2008 दिनांक 18.07.2018 · सत्यापन: 01.10.2026 · शासनादेश पोर्टल — मकान किराया भत्ता आदेश
⚠️ अभी आधिकारिक स्रोत से सत्यापित नहीं — उपयोग से पहले संबंधित विभाग के नवीनतम आदेश से पुष्टि करें / Not currently verified
- महंगाई भत्ता (DA) — राज्य कर्मचारी: 60% — समाचारों में मई 2026 के उ.प्र. शासनादेश का उल्लेख; उ.प्र. का आधिकारिक आदेश इस समीक्षा में नहीं पढ़ा गया — पोर्टल पर DA शासनादेश देखकर पुष्टि करें · यहाँ पुष्टि करें: उ.प्र. शासनादेश पोर्टल
- सामूहिक बीमा: मासिक कटौती ₹100/200/400, बीमा ₹1/2/4 लाख (70% बचत, 30% बीमा): ₹100 / ₹200 / ₹400 — आधिकारिक वेबसाइट पर विवरण मिला पर आदेश संख्या दर्ज नहीं और दरें 2008 की हैं — वर्तमान दर की पुष्टि करें · यहाँ पुष्टि करें: वित्त विभाग, उ.प्र. — सामूहिक बीमा योजना (budget.up.nic.in)
- NPS अंशदान: कर्मचारी 10%, राज्य सरकार 14% (मूल वेतन + DA): 10% + 14% — उ.प्र. का आधिकारिक आदेश इस समीक्षा में नहीं पढ़ा गया · यहाँ पुष्टि करें: उ.प्र. शासनादेश पोर्टल
यह कैसे काम करता है / How it works
सकल वेतन = मूल वेतन + DA + HRA + अन्य भत्ते (जैसे विशेष वेतन)। इन-हैंड = सकल − NPS (10%) या GPF अंशदान − सामूहिक बीमा − आयकर − अन्य कटौतियाँ। उत्तर प्रदेश में व्यवसाय कर (Professional Tax) नहीं है।