पदोन्नति पर वेतन निर्धारण — उत्तर प्रदेशUP Pay Fixation on Promotion
उत्तर प्रदेश में पदोन्नति पर नया मूल वेतन — पुराने लेवल में एक वेतनवृद्धि देकर नए लेवल में, और अगली वेतनवृद्धि तिथि से निर्धारण का विकल्प भी।
मूल नियम-22-B(1) — पदोन्नति/ACP पर निचले लेवल में एक वेतनवृद्धि देकर उच्च लेवल में बराबर या अगले ऊँचे सेल पर; अगली वेतनवृद्धि तिथि से निर्धारण का विकल्प — शासनादेश सं. 3/2020/वे.आ.-2-258 दिनांक 13.04.2020 (01.01.2016 से)
🔗 आधिकारिक स्रोत देखेंदरें 01.10.2026 को जाँची गईं। गणना से पहले उस समय लागू आदेश देख लें।✅ आधिकारिक स्रोत से सत्यापित / Verified from official source
- वेतनवृद्धि की तिथियाँ 1 जनवरी / 1 जुलाई; पदोन्नति पर वेतन निर्धारण (मूल नियम-22-B(1)) व विकल्प: 1 जनवरी / 1 जुलाई — 01.01.2016 से · आदेश: 3/2020/वे0आ0-2-258/दस-2020-04(एम)/2016 दिनांक 13.04.2020 · सत्यापन: 01.10.2026 · शासनादेश पोर्टल — वेतनवृद्धि तिथि स्पष्टीकरण
⚠️ अभी आधिकारिक स्रोत से सत्यापित नहीं — उपयोग से पहले संबंधित विभाग के नवीनतम आदेश से पुष्टि करें / Not currently verified
- वेतन मैट्रिक्स (लेवल 1–17 व 13क; लेवल-13 प्रारंभ ₹1,18,500): लेवल 1–17 व 13क (लेवल-1 ₹18,000 … लेवल-17 ₹2,25,000) — आदेश की प्रति शासनादेश-पोर्टल के वॉटरमार्क सहित एक अनौपचारिक वेबसाइट से मिली; मूल प्रति shasanadesh.up.gov.in से मिलाकर ही ✅ करें (आदेश संदर्भ: 65/2016/वे0आ0-2-1442/दस-04(एम)/2016 दिनांक 20.12.2016) · यहाँ पुष्टि करें: उ.प्र. शासनादेश पोर्टल
यह कैसे काम करता है / How it works
विकल्प 1: पदोन्नति की तिथि से ही वेतन निर्धारण। विकल्प 2: पहले नए लेवल में अगले ऊँचे सेल पर, फिर अगली वेतनवृद्धि तिथि पर दो वेतनवृद्धियों का लाभ देकर पुनर्निर्धारण।