वाहन अग्रिम किस्त कैलकुलेटर — उत्तर प्रदेशUP Vehicle Advance Instalments
उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी को मोटर कार/दोपहिया वाहन हेतु स्वीकृत अग्रिम की मासिक मूलधन किस्त, कुल साधारण ब्याज और ब्याज की किस्तें।
📄 नियम / आधार (Rule basis)
वित्तीय नियम संग्रह खंड-5 भाग-1 (अग्रिम) — स्वीकृत अग्रिम मूलधन की समान किस्तों में, उसके बाद साधारण ब्याज (घटते शेष पर) की किस्तें; दर व सीमा स्वीकृति आदेश के अनुसार
🔗 आधिकारिक स्रोत देखेंदरें 01.10.2026 को जाँची गईं। गणना से पहले उस समय लागू आदेश देख लें।🔎 स्रोत / Source
✍️ इसमें कोई सरकारी दर पहले से नहीं भरी — गणना केवल आपके भरे मानों पर / Uses only the values you enter.
महत्वपूर्ण सूचना: सरकारी नियम, भत्ते व दरें समय-समय पर बदल सकती हैं। अंतिम निर्णय या दावा करने से पहले संबंधित आधिकारिक सरकारी विभाग के नवीनतम शासनादेश, अधिसूचना या नियमों से जानकारी की पुष्टि करें।
यह कैसे काम करता है / How it works
स्वीकृति आदेश में लिखी राशि, दर व किस्तें भरें। ब्याज हर माह के बचे मूलधन पर साधारण ब्याज से जोड़ा जाता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न / FAQ
यह गणना किस नियम पर आधारित है?वित्तीय नियम संग्रह खंड-5 भाग-1 (अग्रिम) — स्वीकृत अग्रिम मूलधन की समान किस्तों में, उसके बाद साधारण ब्याज (घटते शेष पर) की किस्तें; दर व सीमा स्वीकृति आदेश के अनुसार।
क्या यह परिणाम आधिकारिक है?यह गणना में सहायता के लिए है। वेतन, पेंशन या बकाया का अंतिम निर्धारण आपके आहरण-वितरण अधिकारी (DDO), कोषागार या पेंशन निदेशालय द्वारा उत्तर प्रदेश शासन के आदेशों के अनुसार होता है।
क्या यह कैलकुलेटर उत्तर प्रदेश के नियमों पर है या केंद्र सरकार के?उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के DA, HRA (निश्चित राशि), ACP (10/16/26 वर्ष) और पेंशन नियम केंद्र सरकार से अलग हैं — केंद्र के कर्मचारी "केंद्र सरकार" वाले कैलकुलेटर देखें।
क्या यह कैलकुलेटर मुफ्त है?यह प्रीमियम कैलकुलेटर है — एक बार भुगतान करके सभी राज्यों व केंद्र सरकार के सभी प्रीमियम कैलकुलेटर हमेशा के लिए उपयोग करें।
DA या अन्य दरें बदलने पर क्या करें?दर वाले खाने में नई दर लिखें। हमने 01.10.2026 को दरें जाँची हैं; नया शासनादेश आने पर साइट पर भी अपडेट किया जाता है।
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यह टूलकिट केवल गणना व योजना में सहायता के लिए है। अंतिम वित्तीय, सेवा या सेवानिवृत्ति संबंधी निर्णय के लिए उस समय लागू आधिकारिक आदेश व नियम ही मान्य हैं।