अर्जित अवकाश — कितना जमा हुआ (1/24, 1/18, 1/12) — हरियाणा Haryana Earned Leave Earned (1/24, 1/18, 1/12)
हरियाणा अवकाश नियम 2016, नियम 35 — पहले 10 वर्ष ड्यूटी का 1/24, अगले 10 वर्ष 1/18, फिर 1/12 अर्जित अवकाश; नियुक्ति से अब तक जमा व शेष दिन।
महत्वपूर्ण सूचना: सरकारी नियम, भत्ते व दरें समय-समय पर बदल सकती हैं। अंतिम निर्णय या दावा करने से पहले संबंधित आधिकारिक सरकारी विभाग के नवीनतम शासनादेश, अधिसूचना या नियमों से जानकारी की पुष्टि करें।
📄 नियम, आधार व स्रोत / Rules & sources ✅ 1 सत्यापित
📄 नियम / आधार (Rule basis)
हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2016, नियम 35: अर्जित अवकाश ड्यूटी की अवधि का 1/24 (सेवा के पहले 10 वर्ष), 1/18 (अगले 10 वर्ष), 1/12 (उसके बाद); संचय की कोई सीमा नहीं ✅। ⚠️ दिनों का पूर्णांकन (नीचे की ओर) और ड्यूटी के बाहर के दिन आपके भरे
🔗 आधिकारिक स्रोत देखेंदरें 20.10.2026 को जाँची गईं। गणना से पहले उस समय लागू आदेश देख लें।🔎 स्रोत / Source
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- अर्जित अवकाश — ड्यूटी की अवधि का 1/24 (पहले 10 वर्ष), 1/18 (अगले 10 वर्ष), 1/12 (उसके बाद); संचय की कोई सीमा नहीं: 1/24 · 1/18 · 1/12 (10-10 वर्ष) · संचय असीमित — 19.07.2016 से · आदेश: हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2016 — अधिसूचना 2/4/2013-4FR/1082 दिनांक 19.07.2016, नियम 35 · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया —
Rule 35(i): earned leave "1/24th of the period spent on duty, during the first 10 years of his service", "1/18th … during the next 10 years", "1/12th … thereafter"; Rule 35(ii): "Accumulation of earned leave shall be permissible to any extent"
· हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2016 — अधिसूचना 2/4/2013-4FR/1082 दिनांक 19.07.2016 (वित्त विभाग, हरियाणा की वेबसाइट पर)
यह कैसे काम करता है / How it works
नियुक्ति तिथि और आज (या किसी तिथि) तक के दिन तीन हिस्सों में बँटते हैं — पहले 10 वर्ष ÷ 24, अगले 10 वर्ष ÷ 18, बाकी ÷ 12। असाधारण अवकाश/अन्य गैर-ड्यूटी दिन और लिया गया अर्जित अवकाश घटाएँ।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न / FAQ
यह गणना किस नियम पर आधारित है?हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2016, नियम 35: अर्जित अवकाश ड्यूटी की अवधि का 1/24 (सेवा के पहले 10 वर्ष), 1/18 (अगले 10 वर्ष), 1/12 (उसके बाद); संचय की कोई सीमा नहीं ✅। ⚠️ दिनों का पूर्णांकन (नीचे की ओर) और ड्यूटी के बाहर के दिन आपके भरे।
क्या यह परिणाम आधिकारिक है?यह गणना में सहायता के लिए है। वेतन, पेंशन या एरियर का अंतिम निर्धारण आपके DDO, कोषागार या महालेखाकार (A&E) हरियाणा कार्यालय द्वारा हरियाणा सरकार के आदेशों के अनुसार होता है।
कुछ खाने खाली क्यों हैं?हम केवल वही दरें पहले से भरते हैं जिनका हरियाणा सरकार का आदेश या नियम हमने आधिकारिक वेबसाइट पर पढ़कर सत्यापित किया है (✅) — जैसे DA व DR 60%। HRA, ग्रेच्युटी सीमा, NPS % जैसी जिन दरों का वर्तमान आदेश अभी सत्यापित नहीं, उनका खाना खाली है — अपनी वेतन पर्ची या वित्त विभाग की वेबसाइट के नवीनतम आदेश से भरें।
क्या हरियाणा का पे मैट्रिक्स इसमें जुड़ा है?अभी नहीं। हरियाणा के कर्मचारी "हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2016" पर हैं (01.01.2016 से, फिटमेंट 2.57, वेतनवृद्धि 1 जनवरी/1 जुलाई)। इन नियमों की अनुसूची-I (पे मैट्रिक्स) वित्त विभाग की वेबसाइट पर पूरी पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए मूल वेतन और अगला सेल आप अपनी वेतन पर्ची/पे मैट्रिक्स से भरें। केंद्र सरकार के कर्मचारी "केंद्र सरकार" वाले कैलकुलेटर देखें।
क्या यह कैलकुलेटर मुफ्त है?यह प्रीमियम कैलकुलेटर है — एक बार भुगतान करके सभी राज्यों व केंद्र सरकार के सभी प्रीमियम कैलकुलेटर हमेशा के लिए उपयोग करें।