अर्धवेतन अवकाश शेष — 20 दिन प्रति वर्ष — हरियाणा Haryana Half Pay Leave Balance (20 days a year)
हरियाणा अवकाश नियम 2016 — हर पूर्ण वर्ष की सेवा पर 20 दिन अर्धवेतन अवकाश; लिया गया अर्धवेतन व परिवर्तित अवकाश (दोगुना) घटाकर शेष दिन।
महत्वपूर्ण सूचना: सरकारी नियम, भत्ते व दरें समय-समय पर बदल सकती हैं। अंतिम निर्णय या दावा करने से पहले संबंधित आधिकारिक सरकारी विभाग के नवीनतम शासनादेश, अधिसूचना या नियमों से जानकारी की पुष्टि करें।
📄 नियम, आधार व स्रोत / Rules & sources ✅ 1 सत्यापित
📄 नियम / आधार (Rule basis)
हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2016, नियम 37(1): एक वर्ष की लगातार सेवा पूरी होने पर 20 दिन अर्धवेतन अवकाश; नियम 38(1): परिवर्तित अवकाश पर दोगुने दिन अर्धवेतन खाते से ✅ (अवकाश विभाग के शिक्षण स्टाफ पर नियम 37 लागू नहीं)
🔗 आधिकारिक स्रोत देखेंदरें 20.10.2026 को जाँची गईं। गणना से पहले उस समय लागू आदेश देख लें।🔎 स्रोत / Source
✅ आधिकारिक स्रोत से सत्यापित / Verified from official source
- अर्धवेतन अवकाश — हर पूर्ण वर्ष की सेवा पर 20 दिन; परिवर्तित अवकाश पर दोगुने दिन कटते हैं: 20 दिन प्रति वर्ष · परिवर्तित ×2 — 19.07.2016 से · आदेश: हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2016, नियम 37(1) व 38(1) · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया —
Rule 37(1): half pay leave of twenty days admissible "on completion of one year continuous service"; Rule 38(1): commuted leave not exceeding half the half pay leave due, on medical certificate — twice the amount debited to the half pay leave account
· हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2016 — अधिसूचना 2/4/2013-4FR/1082 दिनांक 19.07.2016 (वित्त विभाग, हरियाणा की वेबसाइट पर)
यह कैसे काम करता है / How it works
पूर्ण वर्ष × 20 = जमा दिन। उसमें से लिया गया अर्धवेतन अवकाश और परिवर्तित अवकाश × 2 घटाएँ।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न / FAQ
यह गणना किस नियम पर आधारित है?हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2016, नियम 37(1): एक वर्ष की लगातार सेवा पूरी होने पर 20 दिन अर्धवेतन अवकाश; नियम 38(1): परिवर्तित अवकाश पर दोगुने दिन अर्धवेतन खाते से ✅ (अवकाश विभाग के शिक्षण स्टाफ पर नियम 37 लागू नहीं)।
क्या यह परिणाम आधिकारिक है?यह गणना में सहायता के लिए है। वेतन, पेंशन या एरियर का अंतिम निर्धारण आपके DDO, कोषागार या महालेखाकार (A&E) हरियाणा कार्यालय द्वारा हरियाणा सरकार के आदेशों के अनुसार होता है।
कुछ खाने खाली क्यों हैं?हम केवल वही दरें पहले से भरते हैं जिनका हरियाणा सरकार का आदेश या नियम हमने आधिकारिक वेबसाइट पर पढ़कर सत्यापित किया है (✅) — जैसे DA व DR 60%। HRA, ग्रेच्युटी सीमा, NPS % जैसी जिन दरों का वर्तमान आदेश अभी सत्यापित नहीं, उनका खाना खाली है — अपनी वेतन पर्ची या वित्त विभाग की वेबसाइट के नवीनतम आदेश से भरें।
क्या हरियाणा का पे मैट्रिक्स इसमें जुड़ा है?अभी नहीं। हरियाणा के कर्मचारी "हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2016" पर हैं (01.01.2016 से, फिटमेंट 2.57, वेतनवृद्धि 1 जनवरी/1 जुलाई)। इन नियमों की अनुसूची-I (पे मैट्रिक्स) वित्त विभाग की वेबसाइट पर पूरी पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए मूल वेतन और अगला सेल आप अपनी वेतन पर्ची/पे मैट्रिक्स से भरें। केंद्र सरकार के कर्मचारी "केंद्र सरकार" वाले कैलकुलेटर देखें।
क्या यह कैलकुलेटर मुफ्त है?यह प्रीमियम कैलकुलेटर है — एक बार भुगतान करके सभी राज्यों व केंद्र सरकार के सभी प्रीमियम कैलकुलेटर हमेशा के लिए उपयोग करें।