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हरियाणा सरकार के कर्मचारी व पेंशनभोगी · HRPM INDUSTRIES

बाल देखभाल अवकाश (CCL) — 730 दिन — हरियाणा Haryana Govt Child Care Leave (730 days)

हरियाणा अवकाश नियम 2016 — दो बड़े बच्चों (18 वर्ष से कम) की देखभाल हेतु पूरे सेवाकाल में 730 दिन तक CCL; बचे दिन और अवकाश वेतन।

महत्वपूर्ण सूचना: सरकारी नियम, भत्ते व दरें समय-समय पर बदल सकती हैं। अंतिम निर्णय या दावा करने से पहले संबंधित आधिकारिक सरकारी विभाग के नवीनतम शासनादेश, अधिसूचना या नियमों से जानकारी की पुष्टि करें।
📄 नियम, आधार व स्रोत / Rules & sources ✅ 2 सत्यापित ⚠️ 1 अपुष्ट
📄 नियम / आधार (Rule basis) — कुछ मान आधिकारिक आदेश से सत्यापित नहीं, नीचे देखें

हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2016, नियम 46(1): पूरे सेवाकाल में अधिकतम 730 दिन, दो बड़े जीवित बच्चों (18 वर्ष से कम) हेतु ✅। ⚠️ इन दिनों का वेतन % सत्यापित नहीं — आप भरें

🔗 आधिकारिक स्रोत देखेंदरें 20.10.2026 को जाँची गईं। गणना से पहले उस समय लागू आदेश देख लें।
🔎 स्रोत / Source

✅ आधिकारिक स्रोत से सत्यापित / Verified from official source

⚠️ अभी आधिकारिक स्रोत से सत्यापित नहीं — उपयोग से पहले संबंधित विभाग के नवीनतम आदेश से पुष्टि करें / Not currently verified

यह कैसे काम करता है / How it works

अवकाश वेतन = (मूल वेतन + DA) ÷ 30 × दिन × आपका वेतन %। 730 दिन में से पहले लिए दिन घटकर बचे दिन दिखेंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न / FAQ

यह गणना किस नियम पर आधारित है?हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2016, नियम 46(1): पूरे सेवाकाल में अधिकतम 730 दिन, दो बड़े जीवित बच्चों (18 वर्ष से कम) हेतु ✅। ⚠️ इन दिनों का वेतन % सत्यापित नहीं — आप भरें।
क्या यह परिणाम आधिकारिक है?यह गणना में सहायता के लिए है। वेतन, पेंशन या एरियर का अंतिम निर्धारण आपके DDO, कोषागार या महालेखाकार (A&E) हरियाणा कार्यालय द्वारा हरियाणा सरकार के आदेशों के अनुसार होता है।
कुछ खाने खाली क्यों हैं?हम केवल वही दरें पहले से भरते हैं जिनका हरियाणा सरकार का आदेश या नियम हमने आधिकारिक वेबसाइट पर पढ़कर सत्यापित किया है (✅) — जैसे DA व DR 60%। HRA, ग्रेच्युटी सीमा, NPS % जैसी जिन दरों का वर्तमान आदेश अभी सत्यापित नहीं, उनका खाना खाली है — अपनी वेतन पर्ची या वित्त विभाग की वेबसाइट के नवीनतम आदेश से भरें।
क्या हरियाणा का पे मैट्रिक्स इसमें जुड़ा है?अभी नहीं। हरियाणा के कर्मचारी "हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2016" पर हैं (01.01.2016 से, फिटमेंट 2.57, वेतनवृद्धि 1 जनवरी/1 जुलाई)। इन नियमों की अनुसूची-I (पे मैट्रिक्स) वित्त विभाग की वेबसाइट पर पूरी पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए मूल वेतन और अगला सेल आप अपनी वेतन पर्ची/पे मैट्रिक्स से भरें। केंद्र सरकार के कर्मचारी "केंद्र सरकार" वाले कैलकुलेटर देखें।
क्या यह कैलकुलेटर मुफ्त है?यह प्रीमियम कैलकुलेटर है — एक बार भुगतान करके सभी राज्यों व केंद्र सरकार के सभी प्रीमियम कैलकुलेटर हमेशा के लिए उपयोग करें।

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