परिवीक्षा अवधि — कब पूरी होगी — हरियाणा Haryana Govt Probation Period End Date
हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम 2016, नियम 27 — सीधी भर्ती की 2 वर्ष (3 वर्ष तक बढ़ सकती) और अन्य नियुक्ति की 1 वर्ष की परिवीक्षा कब पूरी होगी। निःशुल्क
📄 नियम, आधार व स्रोत / Rules & sources ✅ 1 सत्यापित
हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम 2016, नियम 27: सीधी भर्ती से नियुक्त 2 वर्ष परिवीक्षा पर, 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती; अन्य प्रकार से नियुक्त 1 वर्ष ✅; परिवीक्षा पूरी होने पर नियुक्ति प्राधिकारी आदेश जारी करता है। ⚠️ अवकाश आदि से परिवीक्षा आगे बढ़ने के नियम इसमें शामिल नहीं
🔗 आधिकारिक स्रोत देखेंदरें 20.10.2026 को जाँची गईं। गणना से पहले उस समय लागू आदेश देख लें।✅ आधिकारिक स्रोत से सत्यापित / Verified from official source
- परिवीक्षा — सीधी भर्ती 2 वर्ष (3 वर्ष तक बढ़ सकती), अन्य नियुक्ति 1 वर्ष: सीधी भर्ती 2 वर्ष (3 तक) · अन्य 1 वर्ष — 19.07.2016 से · आदेश: हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम 2016 — अधिसूचना 2/1/2013-4FR/1085 दिनांक 19.07.2016, नियम 27 · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया —
Rule 27: persons appointed by direct recruitment "shall remain on probation for a period of two years, extendable upto three years"; "one year if appointed otherwise"
· हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम 2016 — अधिसूचना 2/1/2013-4FR/1085 दिनांक 19.07.2016 (वित्त विभाग, हरियाणा की वेबसाइट पर)
यह कैसे काम करता है / How it works
कार्यभार ग्रहण की तिथि और नियुक्ति का प्रकार चुनें। 2 वर्ष (या 1 वर्ष) पूरे होने की तिथि दिखेगी; बढ़ाई गई हो तो अधिकतम 3 वर्ष की तिथि भी। परिवीक्षा पूरी होने का आदेश नियुक्ति प्राधिकारी देता है।