सेवानिवृत्ति लाभ — पेंशन, राशिकरण व उपादान एक साथ — झारखंड Jharkhand Retirement Benefits: Pension, Commutation, Gratuity
झारखंड पेंशन नियमावली से एक साथ — मासिक पेंशन (50%), 40% तक राशिकरण की एकमुश्त राशि, घटी पेंशन और ₹20 लाख तक उपादान; कुल एकमुश्त लाभ।
📄 नियम, आधार व स्रोत / Rules & sources ✅ 5 सत्यापित ⚠️ 4 अपुष्ट
झारखंड पेंशन नियमावली 2000 (महालेखाकार (A&E) झारखंड की वेबसाइट पर पढ़ा गया): 10 वर्ष या अधिक अर्हक सेवा पर पेंशन = परिलब्धियों (अंतिम वेतन) या अंतिम 10 माह की औसत परिलब्धियों का 50%, जो अधिक लाभकारी ✅; न्यूनतम ₹9,000 व अधिकतम ₹1,25,000 (01.01.2016 से) ✅। सभी उपादानों की अधिकतम सीमा ₹20 लाख (01.01.2016 से) — झारखंड पेंशन नियमावली 2000 (महालेखाकार (A&E) झारखंड की वेबसाइट पर पढ़ा गया) ✅। राशिकरण अधिकतम 40% ✅। ⚠️ उपादान का सूत्र (¼ माह प्रति छमाही, अधिकतम 16½) और राशिकरण गुणक सत्यापन लंबित — गुणक आप भरें
🔗 आधिकारिक स्रोत देखेंदरें 20.10.2026 को जाँची गईं। गणना से पहले उस समय लागू आदेश देख लें।✅ आधिकारिक स्रोत से सत्यापित / Verified from official source
- पेंशन व उपादान — झारखंड पेंशन नियमावली 2000 से: झारखंड पेंशन नियमावली 2000 — 15.11.2000 से · आदेश: झारखंड पेंशन नियमावली 2000 — महालेखाकार (A&E) झारखंड की Pension FAQ (पृष्ठ अद्यतन 24.09.2020) · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया —
Pension and gratuity of Jharkhand Government servants are "regulated by the Jharkhand Pension Rules, 2000."
· महालेखाकार (A&E) झारखंड — Pension FAQ (झारखंड पेंशन नियमावली 2000) - पेंशन — 10 वर्ष या अधिक अर्हक सेवा पर परिलब्धियों (अंतिम वेतन) या अंतिम 10 माह के औसत का 50%, जो अधिक लाभकारी: 50% — अंतिम वेतन या 10 माह का औसत (जो अधिक); न्यूनतम 10 वर्ष सेवा — 01.01.2006 से · आदेश: झारखंड पेंशन नियमावली 2000 — महालेखाकार (A&E) झारखंड की Pension FAQ (पृष्ठ अद्यतन 24.09.2020) · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया —
A Government servant "with a qualifying service of 10 years or more is eligible for pension"; "pension is calculated @ 50% of emoluments (last pay)" or "average emoluments (for last 10 months)", whichever is more beneficial
· महालेखाकार (A&E) झारखंड — Pension FAQ (झारखंड पेंशन नियमावली 2000) - पेंशन — न्यूनतम ₹9,000 व अधिकतम ₹1,25,000 (01.01.2016 से): न्यूनतम ₹9,000 · अधिकतम ₹1,25,000 — 01.01.2016 से · आदेश: झारखंड पेंशन नियमावली 2000 — महालेखाकार (A&E) झारखंड की Pension FAQ (पृष्ठ अद्यतन 24.09.2020) · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया —
"The pension shall not be less than Rs. 3500/- from 01.01.2006, Rs. 9000/- from 01.01.2016" and "shall not be more than 50% of highest pay in Government" i.e. "Rs. 45,000/- & Rs. 1,25,000/-, respectively"
· महालेखाकार (A&E) झारखंड — Pension FAQ (झारखंड पेंशन नियमावली 2000) - सभी उपादानों (ग्रेच्युटी) की अधिकतम सीमा — ₹20 लाख (01.01.2016 से): 20,00,000 ₹ — 01.01.2016 से · आदेश: झारखंड पेंशन नियमावली 2000 — महालेखाकार (A&E) झारखंड की Pension FAQ (पृष्ठ अद्यतन 24.09.2020) · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया —
The "ceiling on all gratuities has been raised to Rs. Ten lakhs with effect from 01.01.2006" and to "Rs. Twenty lakhs with effect from 01.01.2016."
· महालेखाकार (A&E) झारखंड — Pension FAQ (झारखंड पेंशन नियमावली 2000) - पेंशन राशिकरण (कम्यूटेशन) — सेवानिवृत्ति पर देय पेंशन का अधिकतम 40%: 40% — 01.01.2006 से · आदेश: झारखंड पेंशन नियमावली 2000 — महालेखाकार (A&E) झारखंड की Pension FAQ (पृष्ठ अद्यतन 24.09.2020) · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया —
"A pensioner can opt to commute up to 40% of the pension admissible at the time of retirement."
· महालेखाकार (A&E) झारखंड — Pension FAQ (झारखंड पेंशन नियमावली 2000)
⚠️ अभी आधिकारिक स्रोत से सत्यापित नहीं — उपयोग से पहले संबंधित विभाग के नवीनतम आदेश से पुष्टि करें / Not currently verified
- महंगाई भत्ता (DA) — सातवें वेतनमान के मूल वेतन पर: खाली — आप भरें — कर्मचारियों की वर्तमान DA दर का झारखंड वित्त विभाग का संकल्प ऑनलाइन पढ़कर सत्यापित नहीं हो सका — महालेखाकार की वेबसाइट पर सूचीबद्ध अंतिम झारखंड आदेश (पेंशनर DR) 55% से 58%, 01.07.2025 से है; बाद का आदेश हो सकता है। दर अपने नवीनतम संकल्प/वेतन पर्ची से भरें · यहाँ पुष्टि करें: महालेखाकार की वेबसाइट — झारखंड सरकार के पेंशनर DR आदेशों की सूची (नवीनतम आदेश यहाँ देखें)
- सेवानिवृत्ति उपादान — प्रति पूर्ण छमाही ¼ माह की परिलब्धियाँ, अधिकतम 16½ गुना: सत्यापन लंबित — सूत्र पेंशन नियमों का सामान्य ढाँचा है; झारखंड पेंशन नियमावली का संबंधित नियम ऑनलाइन नहीं पढ़ा जा सका — ⚠️ · यहाँ पुष्टि करें: झारखंड ई-गजट — वित्त विभाग की अधिसूचनाएँ खोजें (नवीनतम आदेश यहाँ देखें)
- राशिकरण तालिका — अगले जन्मदिन की आयु पर गुणक: सत्यापन लंबित — राशिकरण तालिका (गुणक) ऑनलाइन पढ़कर सत्यापित नहीं — अपने पेंशन कार्यालय/महालेखाकार की तालिका से भरें · यहाँ पुष्टि करें: झारखंड ई-गजट — वित्त विभाग की अधिसूचनाएँ खोजें (नवीनतम आदेश यहाँ देखें)
- पेंशन व DR में पैसे का पूर्णांकन: सत्यापन लंबित — पेंशन का अंश अगले रुपये में (पारिवारिक पेंशन ✅ की तरह) और DR निकटतम रुपये में माना गया — पेंशन/DR के लिए झारखंड नियम ऑनलाइन पढ़कर सत्यापित नहीं; ⚠️ · यहाँ पुष्टि करें: झारखंड ई-गजट — वित्त विभाग की अधिसूचनाएँ खोजें (नवीनतम आदेश यहाँ देखें)
यह कैसे काम करता है / How it works
पेंशन = अंतिम वेतन (या 10 माह का औसत, जो अधिक) × 50%, ₹9,000–₹1,25,000। राशिकरण = पेंशन × % × 12 × गुणक। उपादान = (मूल + DA) × ¼ × पूर्ण छमाहियाँ (अधिकतम 16½ गुना, ₹20 लाख तक)।