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झारखंड सरकारी सेवक, शिक्षक व पेंशनभोगी · HRPM INDUSTRIES

सेवानिवृत्ति लाभ — पेंशन, राशिकरण व उपादान एक साथ — झारखंड Jharkhand Retirement Benefits: Pension, Commutation, Gratuity

झारखंड पेंशन नियमावली से एक साथ — मासिक पेंशन (50%), 40% तक राशिकरण की एकमुश्त राशि, घटी पेंशन और ₹20 लाख तक उपादान; कुल एकमुश्त लाभ।

महत्वपूर्ण सूचना: सरकारी नियम, भत्ते व दरें समय-समय पर बदल सकती हैं। अंतिम निर्णय या दावा करने से पहले संबंधित आधिकारिक सरकारी विभाग के नवीनतम शासनादेश, अधिसूचना या नियमों से जानकारी की पुष्टि करें।
📄 नियम, आधार व स्रोत / Rules & sources ✅ 5 सत्यापित ⚠️ 4 अपुष्ट
📄 नियम / आधार (Rule basis) — कुछ मान आधिकारिक आदेश से सत्यापित नहीं, नीचे देखें

झारखंड पेंशन नियमावली 2000 (महालेखाकार (A&E) झारखंड की वेबसाइट पर पढ़ा गया): 10 वर्ष या अधिक अर्हक सेवा पर पेंशन = परिलब्धियों (अंतिम वेतन) या अंतिम 10 माह की औसत परिलब्धियों का 50%, जो अधिक लाभकारी ✅; न्यूनतम ₹9,000 व अधिकतम ₹1,25,000 (01.01.2016 से) ✅। सभी उपादानों की अधिकतम सीमा ₹20 लाख (01.01.2016 से) — झारखंड पेंशन नियमावली 2000 (महालेखाकार (A&E) झारखंड की वेबसाइट पर पढ़ा गया) ✅। राशिकरण अधिकतम 40% ✅। ⚠️ उपादान का सूत्र (¼ माह प्रति छमाही, अधिकतम 16½) और राशिकरण गुणक सत्यापन लंबित — गुणक आप भरें

🔗 आधिकारिक स्रोत देखेंदरें 20.10.2026 को जाँची गईं। गणना से पहले उस समय लागू आदेश देख लें।
🔎 स्रोत / Source

✅ आधिकारिक स्रोत से सत्यापित / Verified from official source

  • पेंशन व उपादान — झारखंड पेंशन नियमावली 2000 से: झारखंड पेंशन नियमावली 2000 — 15.11.2000 से · आदेश: झारखंड पेंशन नियमावली 2000 — महालेखाकार (A&E) झारखंड की Pension FAQ (पृष्ठ अद्यतन 24.09.2020) · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया — Pension and gratuity of Jharkhand Government servants are "regulated by the Jharkhand Pension Rules, 2000." · महालेखाकार (A&E) झारखंड — Pension FAQ (झारखंड पेंशन नियमावली 2000)
  • पेंशन — 10 वर्ष या अधिक अर्हक सेवा पर परिलब्धियों (अंतिम वेतन) या अंतिम 10 माह के औसत का 50%, जो अधिक लाभकारी: 50% — अंतिम वेतन या 10 माह का औसत (जो अधिक); न्यूनतम 10 वर्ष सेवा — 01.01.2006 से · आदेश: झारखंड पेंशन नियमावली 2000 — महालेखाकार (A&E) झारखंड की Pension FAQ (पृष्ठ अद्यतन 24.09.2020) · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया — A Government servant "with a qualifying service of 10 years or more is eligible for pension"; "pension is calculated @ 50% of emoluments (last pay)" or "average emoluments (for last 10 months)", whichever is more beneficial · महालेखाकार (A&E) झारखंड — Pension FAQ (झारखंड पेंशन नियमावली 2000)
  • पेंशन — न्यूनतम ₹9,000 व अधिकतम ₹1,25,000 (01.01.2016 से): न्यूनतम ₹9,000 · अधिकतम ₹1,25,000 — 01.01.2016 से · आदेश: झारखंड पेंशन नियमावली 2000 — महालेखाकार (A&E) झारखंड की Pension FAQ (पृष्ठ अद्यतन 24.09.2020) · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया — "The pension shall not be less than Rs. 3500/- from 01.01.2006, Rs. 9000/- from 01.01.2016" and "shall not be more than 50% of highest pay in Government" i.e. "Rs. 45,000/- & Rs. 1,25,000/-, respectively" · महालेखाकार (A&E) झारखंड — Pension FAQ (झारखंड पेंशन नियमावली 2000)
  • सभी उपादानों (ग्रेच्युटी) की अधिकतम सीमा — ₹20 लाख (01.01.2016 से): 20,00,000 ₹ — 01.01.2016 से · आदेश: झारखंड पेंशन नियमावली 2000 — महालेखाकार (A&E) झारखंड की Pension FAQ (पृष्ठ अद्यतन 24.09.2020) · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया — The "ceiling on all gratuities has been raised to Rs. Ten lakhs with effect from 01.01.2006" and to "Rs. Twenty lakhs with effect from 01.01.2016." · महालेखाकार (A&E) झारखंड — Pension FAQ (झारखंड पेंशन नियमावली 2000)
  • पेंशन राशिकरण (कम्यूटेशन) — सेवानिवृत्ति पर देय पेंशन का अधिकतम 40%: 40% — 01.01.2006 से · आदेश: झारखंड पेंशन नियमावली 2000 — महालेखाकार (A&E) झारखंड की Pension FAQ (पृष्ठ अद्यतन 24.09.2020) · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया — "A pensioner can opt to commute up to 40% of the pension admissible at the time of retirement." · महालेखाकार (A&E) झारखंड — Pension FAQ (झारखंड पेंशन नियमावली 2000)

⚠️ अभी आधिकारिक स्रोत से सत्यापित नहीं — उपयोग से पहले संबंधित विभाग के नवीनतम आदेश से पुष्टि करें / Not currently verified

यह कैसे काम करता है / How it works

पेंशन = अंतिम वेतन (या 10 माह का औसत, जो अधिक) × 50%, ₹9,000–₹1,25,000। राशिकरण = पेंशन × % × 12 × गुणक। उपादान = (मूल + DA) × ¼ × पूर्ण छमाहियाँ (अधिकतम 16½ गुना, ₹20 लाख तक)।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न / FAQ

यह गणना किस नियम पर आधारित है?झारखंड पेंशन नियमावली 2000 (महालेखाकार (A&E) झारखंड की वेबसाइट पर पढ़ा गया): 10 वर्ष या अधिक अर्हक सेवा पर पेंशन = परिलब्धियों (अंतिम वेतन) या अंतिम 10 माह की औसत परिलब्धियों का 50%, जो अधिक लाभकारी ✅; न्यूनतम ₹9,000 व अधिकतम ₹1,25,000 (01.01.2016 से) ✅। सभी उपादानों की अधिकतम सीमा ₹20 लाख (01.01.2016 से) — झारखंड पेंशन नियमावली 2000 (महालेखाकार (A&E) झारखंड की वेबसाइट पर पढ़ा गया) ✅। राशिकरण अधिकतम 40% ✅। ⚠️ उपादान का सूत्र (¼ माह प्रति छमाही, अधिकतम 16½) और राशिकरण गुणक सत्यापन लंबित — गुणक आप भरें।
क्या यह परिणाम आधिकारिक है?यह गणना में सहायता के लिए है। वेतन, पेंशन या एरियर का अंतिम निर्धारण आपके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DDO), कोषागार या महालेखाकार (A&E) झारखंड द्वारा झारखंड सरकार के संकल्पों के अनुसार होता है।
कुछ खाने खाली क्यों हैं?हम केवल वही दरें पहले से भरते हैं जिनका झारखंड सरकार का नियम/आदेश हमने आधिकारिक वेबसाइट पर पढ़कर सत्यापित किया है (✅)। DA, DR, HRA जैसी जिन दरों का वर्तमान संकल्प अभी सत्यापित नहीं, उनका खाना खाली है — अपनी वेतन पर्ची या नवीनतम संकल्प से भरें।
क्या यह कैलकुलेटर झारखंड के नियमों पर है या केंद्र सरकार के?झारखंड के। पेंशन व उपादान झारखंड पेंशन नियमावली 2000 पर आधारित हैं (जैसे अधिकतम पेंशन ₹1,25,000, पारिवारिक पेंशन की बढ़ी दर 7 वर्ष या 65 वर्ष आयु तक) — ये केंद्र से अलग हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी "केंद्र सरकार" वाले कैलकुलेटर देखें।
क्या यह कैलकुलेटर मुफ्त है?यह प्रीमियम कैलकुलेटर है — एक बार भुगतान करके सभी राज्यों व केंद्र सरकार के सभी प्रीमियम कैलकुलेटर हमेशा के लिए उपयोग करें।

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