पेंशन कैलकुलेटर (पुरानी पेंशन योजना) — हरियाणा Haryana Old Pension (OPS) Calculator
हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 से मूल पेंशन — 20 वर्ष की सेवा पर अंतिम वेतन का 50%, 10 वर्ष से आनुपातिक, न्यूनतम ₹9,000 व अधिकतम ₹1,12,050। निःशुल्क
📄 नियम, आधार व स्रोत / Rules & sources ✅ 5 सत्यापित ⚠️ 1 अपुष्ट
हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016, नियम 2: 31.12.2005 तक नियमित नियुक्त कर्मचारियों पर लागू ✅ — 01.01.2006 या बाद नियुक्त NPS में। हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016: 20 वर्ष अर्हक सेवा पर अंतिम परिलब्धियों का 50%, 10–20 वर्ष आनुपातिक (नियम 34), न्यूनतम 10 वर्ष (नियम 32), 3 माह या अधिक = एक छमाही (नियम 30), न्यूनतम ₹9,000 व अधिकतम ₹1,12,050 (नियम 34), रुपये का अंश अगले रुपये में (नियम 31) ✅। DR 60% — 01.01.2026 से (वित्त विभाग आदेश 28.04.2026) ✅; DR का पूर्णांकन निकटतम रुपये में ⚠️
🔗 आधिकारिक स्रोत देखेंदरें 20.10.2026 को जाँची गईं। गणना से पहले उस समय लागू आदेश देख लें।✅ आधिकारिक स्रोत से सत्यापित / Verified from official source
- महंगाई राहत (DR) — पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर (7वाँ वेतनमान): 60% — 01.01.2026 से · आदेश: हरियाणा वित्त विभाग का DA व DR संशोधन आदेश दिनांक 28.04.2026 (No. 04/03/2016-5FR/9105 दिनांक 28.04.2026) · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया —
Haryana orders for other-state pensioners — "Dearness Relief payable to pensioners/family pensioners w.e.f. 01/01/2026" — 60%
· महालेखाकार (A&E) — अन्य राज्यों के पेंशनरों हेतु हरियाणा सरकार के DR आदेश (cag.gov.in) - पेंशन नियम 2016 किन पर — 31.12.2005 तक नियमित नियुक्त; 01.01.2006 से NPS: 31.12.2005 तक नियुक्त → पुरानी पेंशन — 19.07.2016 से · आदेश: हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 — अधिसूचना 2/22/2016-1Pension दिनांक 19.07.2016, नियम 2 · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया —
Rule 2: the rules apply to Government employees "appointed to a post on regular basis on or before the 31st December, 2005"
· हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 — अधिसूचना 2/22/2016-1Pension दिनांक 19.07.2016, संशोधन 04.12.2017 तक (महालेखाकार की वेबसाइट पर) - पुरानी पेंशन — 20 वर्ष की अर्हक सेवा पर अंतिम परिलब्धियों का 50%; 10–20 वर्ष आनुपातिक; 3 माह या अधिक = एक छमाही: 20 वर्ष पर 50% · न्यूनतम 10 वर्ष · 3+ माह = छमाही — 19.07.2016 से · आदेश: हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 — अधिसूचना 2/22/2016-1Pension दिनांक 19.07.2016, नियम 30, 32, 34 · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया —
Rule 34(1): full pension after qualifying service of 20 years "@ 50% of the last emoluments"; Rule 34(2): 10 to 20 years proportionate; Rule 32: ten years minimum (nine years and nine months counts as ten); Rule 30: a fraction of three months or more treated as a completed six-monthly period
· हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 — अधिसूचना 2/22/2016-1Pension दिनांक 19.07.2016, संशोधन 04.12.2017 तक (महालेखाकार की वेबसाइट पर) - पेंशन — न्यूनतम ₹9,000, अधिकतम ₹1,12,050 प्रति माह: न्यूनतम ₹9,000 · अधिकतम ₹1,12,050 — 19.07.2016 से · आदेश: हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 — अधिसूचना 2/22/2016-1Pension दिनांक 19.07.2016, नियम 34(1), 34(3) · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया —
Rule 34(3): "The minimum pension shall be Rs. 9,000/- per month"; Rule 34(1): maximum 50% of the highest pay, i.e. Rs. 1,12,050 (50% of Rs. 2,24,100)
· हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 — अधिसूचना 2/22/2016-1Pension दिनांक 19.07.2016, संशोधन 04.12.2017 तक (महालेखाकार की वेबसाइट पर) - पेंशन में रुपये का अंश अगले ऊँचे रुपये में (अंतिम चरण पर): अगला ऊँचा रुपया — 19.07.2016 से · आदेश: हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 — अधिसूचना 2/22/2016-1Pension दिनांक 19.07.2016, नियम 31 · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया —
Rule 31: fraction of a rupee in pension rounded off "to the next higher rupee" at the final stage
· हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 — अधिसूचना 2/22/2016-1Pension दिनांक 19.07.2016, संशोधन 04.12.2017 तक (महालेखाकार की वेबसाइट पर)
⚠️ अभी आधिकारिक स्रोत से सत्यापित नहीं — उपयोग से पहले संबंधित विभाग के नवीनतम आदेश से पुष्टि करें / Not currently verified
- DR में पैसे का पूर्णांकन: सत्यापन लंबित — DR आदेश का पूर्णांकन नियम ऑनलाइन पढ़ा नहीं जा सका — यहाँ निकटतम रुपये में; ⚠️ (पेंशन स्वयं नियम 31 के अनुसार अगले रुपये में ✅) · यहाँ पुष्टि करें: वित्त विभाग, हरियाणा सरकार — निर्देश व आदेश (नवीनतम आदेश यहाँ देखें)
यह कैसे काम करता है / How it works
पेंशन = अंतिम परिलब्धियाँ × 50% × (आपकी छमाहियाँ ÷ 40), 20 वर्ष (40 छमाही) पर पूरा 50%। 3 माह या अधिक का अंश एक छमाही गिना जाता है। फिर न्यूनतम ₹9,000 और अधिकतम ₹1,12,050। 01.01.2006 या बाद नियुक्त NPS में हैं।