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हरियाणा सरकार के कर्मचारी व पेंशनभोगी · HRPM INDUSTRIES

पेंशन कैलकुलेटर (पुरानी पेंशन योजना) — हरियाणा Haryana Old Pension (OPS) Calculator

हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 से मूल पेंशन — 20 वर्ष की सेवा पर अंतिम वेतन का 50%, 10 वर्ष से आनुपातिक, न्यूनतम ₹9,000 व अधिकतम ₹1,12,050। निःशुल्क

महत्वपूर्ण सूचना: सरकारी नियम, भत्ते व दरें समय-समय पर बदल सकती हैं। अंतिम निर्णय या दावा करने से पहले संबंधित आधिकारिक सरकारी विभाग के नवीनतम शासनादेश, अधिसूचना या नियमों से जानकारी की पुष्टि करें।
📄 नियम, आधार व स्रोत / Rules & sources ✅ 5 सत्यापित ⚠️ 1 अपुष्ट
📄 नियम / आधार (Rule basis) — कुछ मान आधिकारिक आदेश से सत्यापित नहीं, नीचे देखें

हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016, नियम 2: 31.12.2005 तक नियमित नियुक्त कर्मचारियों पर लागू ✅ — 01.01.2006 या बाद नियुक्त NPS में। हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016: 20 वर्ष अर्हक सेवा पर अंतिम परिलब्धियों का 50%, 10–20 वर्ष आनुपातिक (नियम 34), न्यूनतम 10 वर्ष (नियम 32), 3 माह या अधिक = एक छमाही (नियम 30), न्यूनतम ₹9,000 व अधिकतम ₹1,12,050 (नियम 34), रुपये का अंश अगले रुपये में (नियम 31) ✅। DR 60% — 01.01.2026 से (वित्त विभाग आदेश 28.04.2026) ✅; DR का पूर्णांकन निकटतम रुपये में ⚠️

🔗 आधिकारिक स्रोत देखेंदरें 20.10.2026 को जाँची गईं। गणना से पहले उस समय लागू आदेश देख लें।
🔎 स्रोत / Source

✅ आधिकारिक स्रोत से सत्यापित / Verified from official source

⚠️ अभी आधिकारिक स्रोत से सत्यापित नहीं — उपयोग से पहले संबंधित विभाग के नवीनतम आदेश से पुष्टि करें / Not currently verified

यह कैसे काम करता है / How it works

पेंशन = अंतिम परिलब्धियाँ × 50% × (आपकी छमाहियाँ ÷ 40), 20 वर्ष (40 छमाही) पर पूरा 50%। 3 माह या अधिक का अंश एक छमाही गिना जाता है। फिर न्यूनतम ₹9,000 और अधिकतम ₹1,12,050। 01.01.2006 या बाद नियुक्त NPS में हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न / FAQ

यह गणना किस नियम पर आधारित है?हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016, नियम 2: 31.12.2005 तक नियमित नियुक्त कर्मचारियों पर लागू ✅ — 01.01.2006 या बाद नियुक्त NPS में। हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016: 20 वर्ष अर्हक सेवा पर अंतिम परिलब्धियों का 50%, 10–20 वर्ष आनुपातिक (नियम 34), न्यूनतम 10 वर्ष (नियम 32), 3 माह या अधिक = एक छमाही (नियम 30), न्यूनतम ₹9,000 व अधिकतम ₹1,12,050 (नियम 34), रुपये का अंश अगले रुपये में (नियम 31) ✅। DR 60% — 01.01.2026 से (वित्त विभाग आदेश 28.04.2026) ✅; DR का पूर्णांकन निकटतम रुपये में ⚠️।
क्या यह परिणाम आधिकारिक है?यह गणना में सहायता के लिए है। वेतन, पेंशन या एरियर का अंतिम निर्धारण आपके DDO, कोषागार या महालेखाकार (A&E) हरियाणा कार्यालय द्वारा हरियाणा सरकार के आदेशों के अनुसार होता है।
कुछ खाने खाली क्यों हैं?हम केवल वही दरें पहले से भरते हैं जिनका हरियाणा सरकार का आदेश या नियम हमने आधिकारिक वेबसाइट पर पढ़कर सत्यापित किया है (✅) — जैसे DA व DR 60%। HRA, ग्रेच्युटी सीमा, NPS % जैसी जिन दरों का वर्तमान आदेश अभी सत्यापित नहीं, उनका खाना खाली है — अपनी वेतन पर्ची या वित्त विभाग की वेबसाइट के नवीनतम आदेश से भरें।
क्या हरियाणा का पे मैट्रिक्स इसमें जुड़ा है?अभी नहीं। हरियाणा के कर्मचारी "हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2016" पर हैं (01.01.2016 से, फिटमेंट 2.57, वेतनवृद्धि 1 जनवरी/1 जुलाई)। इन नियमों की अनुसूची-I (पे मैट्रिक्स) वित्त विभाग की वेबसाइट पर पूरी पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए मूल वेतन और अगला सेल आप अपनी वेतन पर्ची/पे मैट्रिक्स से भरें। केंद्र सरकार के कर्मचारी "केंद्र सरकार" वाले कैलकुलेटर देखें।
क्या यह कैलकुलेटर मुफ्त है?हाँ, यह कैलकुलेटर सभी के लिए निःशुल्क है।

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