पेंशन पर महंगाई राहत (DR) व कुल पेंशन — हरियाणा Haryana Pensioners DR & Total Pension
हरियाणा के पेंशनरों की मूल पेंशन (और 80+ अतिरिक्त पेंशन) पर 60% महंगाई राहत (01.01.2026 से) और कुल मासिक पेंशन, कम्यूटेशन कटौती के बाद।
महत्वपूर्ण सूचना: सरकारी नियम, भत्ते व दरें समय-समय पर बदल सकती हैं। अंतिम निर्णय या दावा करने से पहले संबंधित आधिकारिक सरकारी विभाग के नवीनतम शासनादेश, अधिसूचना या नियमों से जानकारी की पुष्टि करें।
📄 नियम, आधार व स्रोत / Rules & sources ✅ 2 सत्यापित ⚠️ 1 अपुष्ट
📄 नियम / आधार (Rule basis) — कुछ मान आधिकारिक आदेश से सत्यापित नहीं, नीचे देखें
DR 60% — 01.01.2026 से (वित्त विभाग आदेश 28.04.2026) ✅; DR का पूर्णांकन निकटतम रुपये में ⚠️; DR मूल पेंशन (कम्यूटेशन से पहले) व अतिरिक्त पेंशन पर
🔗 आधिकारिक स्रोत देखेंदरें 20.10.2026 को जाँची गईं। गणना से पहले उस समय लागू आदेश देख लें।🔎 स्रोत / Source
✅ आधिकारिक स्रोत से सत्यापित / Verified from official source
- महंगाई राहत (DR) — पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर (7वाँ वेतनमान): 60% — 01.01.2026 से · आदेश: हरियाणा वित्त विभाग का DA व DR संशोधन आदेश दिनांक 28.04.2026 (No. 04/03/2016-5FR/9105 दिनांक 28.04.2026) · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया —
Haryana orders for other-state pensioners — "Dearness Relief payable to pensioners/family pensioners w.e.f. 01/01/2026" — 60%
· महालेखाकार (A&E) — अन्य राज्यों के पेंशनरों हेतु हरियाणा सरकार के DR आदेश (cag.gov.in) - वृद्ध पेंशनरों की अतिरिक्त पेंशन — 80/85/90/95/100 वर्ष पर 20/30/40/50/100%; उस माह की 1 तारीख से: 80: 20% · 85: 30% · 90: 40% · 95: 50% · 100: 100% — 19.07.2016 से · आदेश: हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 — अधिसूचना 2/22/2016-1Pension दिनांक 19.07.2016, नियम 33 · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया —
Rule 33(1): 80 to less than 85 years 20% of basic pension; 85–90 30%; 90–95 40%; 95–100 50%; 100 years or more 100%; Rule 33(2): payable "from the first day of the month" in which the age is attained
· हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 — अधिसूचना 2/22/2016-1Pension दिनांक 19.07.2016, संशोधन 04.12.2017 तक (महालेखाकार की वेबसाइट पर)
⚠️ अभी आधिकारिक स्रोत से सत्यापित नहीं — उपयोग से पहले संबंधित विभाग के नवीनतम आदेश से पुष्टि करें / Not currently verified
- DR में पैसे का पूर्णांकन: सत्यापन लंबित — DR आदेश का पूर्णांकन नियम ऑनलाइन पढ़ा नहीं जा सका — यहाँ निकटतम रुपये में; ⚠️ (पेंशन स्वयं नियम 31 के अनुसार अगले रुपये में ✅) · यहाँ पुष्टि करें: वित्त विभाग, हरियाणा सरकार — निर्देश व आदेश (नवीनतम आदेश यहाँ देखें)
यह कैसे काम करता है / How it works
DR मूल पेंशन (कम्यूटेशन से पहले की) पर मिलता है। कुल पेंशन = मूल पेंशन + अतिरिक्त पेंशन + DR − कम्यूटेशन कटौती।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न / FAQ
यह गणना किस नियम पर आधारित है?DR 60% — 01.01.2026 से (वित्त विभाग आदेश 28.04.2026) ✅; DR का पूर्णांकन निकटतम रुपये में ⚠️; DR मूल पेंशन (कम्यूटेशन से पहले) व अतिरिक्त पेंशन पर।
क्या यह परिणाम आधिकारिक है?यह गणना में सहायता के लिए है। वेतन, पेंशन या एरियर का अंतिम निर्धारण आपके DDO, कोषागार या महालेखाकार (A&E) हरियाणा कार्यालय द्वारा हरियाणा सरकार के आदेशों के अनुसार होता है।
कुछ खाने खाली क्यों हैं?हम केवल वही दरें पहले से भरते हैं जिनका हरियाणा सरकार का आदेश या नियम हमने आधिकारिक वेबसाइट पर पढ़कर सत्यापित किया है (✅) — जैसे DA व DR 60%। HRA, ग्रेच्युटी सीमा, NPS % जैसी जिन दरों का वर्तमान आदेश अभी सत्यापित नहीं, उनका खाना खाली है — अपनी वेतन पर्ची या वित्त विभाग की वेबसाइट के नवीनतम आदेश से भरें।
क्या हरियाणा का पे मैट्रिक्स इसमें जुड़ा है?अभी नहीं। हरियाणा के कर्मचारी "हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2016" पर हैं (01.01.2016 से, फिटमेंट 2.57, वेतनवृद्धि 1 जनवरी/1 जुलाई)। इन नियमों की अनुसूची-I (पे मैट्रिक्स) वित्त विभाग की वेबसाइट पर पूरी पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए मूल वेतन और अगला सेल आप अपनी वेतन पर्ची/पे मैट्रिक्स से भरें। केंद्र सरकार के कर्मचारी "केंद्र सरकार" वाले कैलकुलेटर देखें।
क्या यह कैलकुलेटर मुफ्त है?यह प्रीमियम कैलकुलेटर है — एक बार भुगतान करके सभी राज्यों व केंद्र सरकार के सभी प्रीमियम कैलकुलेटर हमेशा के लिए उपयोग करें।