अर्हक सेवा व छमाहियाँ कैलकुलेटर — हरियाणा Haryana Govt Qualifying Service Calculator
नियुक्ति और सेवानिवृत्ति तिथि से हरियाणा सरकार कर्मचारी की पेंशन हेतु अर्हक सेवा — गैर-अर्हक दिन घटाकर; 3 माह या अधिक का अंश एक छमाही।
महत्वपूर्ण सूचना: सरकारी नियम, भत्ते व दरें समय-समय पर बदल सकती हैं। अंतिम निर्णय या दावा करने से पहले संबंधित आधिकारिक सरकारी विभाग के नवीनतम शासनादेश, अधिसूचना या नियमों से जानकारी की पुष्टि करें।
📄 नियम, आधार व स्रोत / Rules & sources ✅ 1 सत्यापित
📄 नियम / आधार (Rule basis)
हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016, नियम 30: अर्हक सेवा छमाहियों में, 3 माह या अधिक का अंश एक पूर्ण छमाही ✅; असाधारण अवकाश के अलावा सब अवकाश अर्हक (नियम 8(23)); गैर-अर्हक अवधि आप भरें
🔗 आधिकारिक स्रोत देखेंदरें 20.10.2026 को जाँची गईं। गणना से पहले उस समय लागू आदेश देख लें।🔎 स्रोत / Source
✅ आधिकारिक स्रोत से सत्यापित / Verified from official source
- पुरानी पेंशन — 20 वर्ष की अर्हक सेवा पर अंतिम परिलब्धियों का 50%; 10–20 वर्ष आनुपातिक; 3 माह या अधिक = एक छमाही: 20 वर्ष पर 50% · न्यूनतम 10 वर्ष · 3+ माह = छमाही — 19.07.2016 से · आदेश: हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 — अधिसूचना 2/22/2016-1Pension दिनांक 19.07.2016, नियम 30, 32, 34 · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया —
Rule 34(1): full pension after qualifying service of 20 years "@ 50% of the last emoluments"; Rule 34(2): 10 to 20 years proportionate; Rule 32: ten years minimum (nine years and nine months counts as ten); Rule 30: a fraction of three months or more treated as a completed six-monthly period
· हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 — अधिसूचना 2/22/2016-1Pension दिनांक 19.07.2016, संशोधन 04.12.2017 तक (महालेखाकार की वेबसाइट पर)
यह कैसे काम करता है / How it works
कुल सेवा में से गैर-अर्हक दिन घटाएँ। पेंशन के लिए छमाहियाँ गिनी जाती हैं — 3 माह या अधिक का बचा अंश एक छमाही।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न / FAQ
यह गणना किस नियम पर आधारित है?हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016, नियम 30: अर्हक सेवा छमाहियों में, 3 माह या अधिक का अंश एक पूर्ण छमाही ✅; असाधारण अवकाश के अलावा सब अवकाश अर्हक (नियम 8(23)); गैर-अर्हक अवधि आप भरें।
क्या यह परिणाम आधिकारिक है?यह गणना में सहायता के लिए है। वेतन, पेंशन या एरियर का अंतिम निर्धारण आपके DDO, कोषागार या महालेखाकार (A&E) हरियाणा कार्यालय द्वारा हरियाणा सरकार के आदेशों के अनुसार होता है।
कुछ खाने खाली क्यों हैं?हम केवल वही दरें पहले से भरते हैं जिनका हरियाणा सरकार का आदेश या नियम हमने आधिकारिक वेबसाइट पर पढ़कर सत्यापित किया है (✅) — जैसे DA व DR 60%। HRA, ग्रेच्युटी सीमा, NPS % जैसी जिन दरों का वर्तमान आदेश अभी सत्यापित नहीं, उनका खाना खाली है — अपनी वेतन पर्ची या वित्त विभाग की वेबसाइट के नवीनतम आदेश से भरें।
क्या हरियाणा का पे मैट्रिक्स इसमें जुड़ा है?अभी नहीं। हरियाणा के कर्मचारी "हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2016" पर हैं (01.01.2016 से, फिटमेंट 2.57, वेतनवृद्धि 1 जनवरी/1 जुलाई)। इन नियमों की अनुसूची-I (पे मैट्रिक्स) वित्त विभाग की वेबसाइट पर पूरी पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए मूल वेतन और अगला सेल आप अपनी वेतन पर्ची/पे मैट्रिक्स से भरें। केंद्र सरकार के कर्मचारी "केंद्र सरकार" वाले कैलकुलेटर देखें।
क्या यह कैलकुलेटर मुफ्त है?यह प्रीमियम कैलकुलेटर है — एक बार भुगतान करके सभी राज्यों व केंद्र सरकार के सभी प्रीमियम कैलकुलेटर हमेशा के लिए उपयोग करें।