पारिवारिक पेंशन कैलकुलेटर — हरियाणा Haryana Govt Family Pension Calculator
हरियाणा पेंशन नियम 2016 — सेवा में मृत्यु पर 10 वर्ष तक अंतिम वेतन का 50%, पेंशनर की मृत्यु पर 7 वर्ष/65 आयु तक पेंशन के बराबर; उसके बाद सामान्य दर।
📄 नियम, आधार व स्रोत / Rules & sources ✅ 2 सत्यापित ⚠️ 2 अपुष्ट
हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016, नियम 8(8)(a): 7 वर्ष या अधिक सेवा के बाद सेवा में मृत्यु — 10 वर्ष तक अंतिम परिलब्धियों का 50%; (b): अन्य मामलों में पेंशन के बराबर, 7 वर्ष या मृतक की 65 वर्ष की आयु तक (जो पहले) ✅। ⚠️ सामान्य दर (नियम 48) सत्यापित नहीं — % आप भरें। DR 60% — 01.01.2026 से (वित्त विभाग आदेश 28.04.2026) ✅; DR का पूर्णांकन निकटतम रुपये में ⚠️
🔗 आधिकारिक स्रोत देखेंदरें 20.10.2026 को जाँची गईं। गणना से पहले उस समय लागू आदेश देख लें।✅ आधिकारिक स्रोत से सत्यापित / Verified from official source
- महंगाई राहत (DR) — पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर (7वाँ वेतनमान): 60% — 01.01.2026 से · आदेश: हरियाणा वित्त विभाग का DA व DR संशोधन आदेश दिनांक 28.04.2026 (No. 04/03/2016-5FR/9105 दिनांक 28.04.2026) · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया —
Haryana orders for other-state pensioners — "Dearness Relief payable to pensioners/family pensioners w.e.f. 01/01/2026" — 60%
· महालेखाकार (A&E) — अन्य राज्यों के पेंशनरों हेतु हरियाणा सरकार के DR आदेश (cag.gov.in) - बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन — सेवा में मृत्यु (7 वर्ष या अधिक सेवा): अंतिम परिलब्धियों का 50%, 10 वर्ष तक; पेंशनर की मृत्यु: पेंशन के बराबर, 7 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक: सेवा में मृत्यु: 50% × 10 वर्ष · पेंशनर: पेंशन के बराबर, 7 वर्ष/65 आयु — 19.07.2016 से · आदेश: हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 — अधिसूचना 2/22/2016-1Pension दिनांक 19.07.2016, नियम 8(8) · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया —
Rule 8(8)(a): death in service after seven years or more — "fifty percent of last emoluments" for ten years; Rule 8(8)(b): otherwise equal to the pension, for seven years or till the date the deceased would have attained 65 years, whichever is earlier
· हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 — अधिसूचना 2/22/2016-1Pension दिनांक 19.07.2016, संशोधन 04.12.2017 तक (महालेखाकार की वेबसाइट पर)
⚠️ अभी आधिकारिक स्रोत से सत्यापित नहीं — उपयोग से पहले संबंधित विभाग के नवीनतम आदेश से पुष्टि करें / Not currently verified
- DR में पैसे का पूर्णांकन: सत्यापन लंबित — DR आदेश का पूर्णांकन नियम ऑनलाइन पढ़ा नहीं जा सका — यहाँ निकटतम रुपये में; ⚠️ (पेंशन स्वयं नियम 31 के अनुसार अगले रुपये में ✅) · यहाँ पुष्टि करें: वित्त विभाग, हरियाणा सरकार — निर्देश व आदेश (नवीनतम आदेश यहाँ देखें)
- सामान्य पारिवारिक पेंशन की दर (%): खाली — आप भरें — पेंशन नियम 2016 का नियम 8(9) दर "समय-समय पर निर्धारित" बताता है; सामान्य दर (नियम 48) वाला भाग ऑनलाइन पढ़ा नहीं जा सका — अपने पेंशन आदेश से भरें · यहाँ पुष्टि करें: हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 — अधिसूचना 2/22/2016-1Pension दिनांक 19.07.2016, संशोधन 04.12.2017 तक (महालेखाकार की वेबसाइट पर)
यह कैसे काम करता है / How it works
स्थिति चुनें। सेवा में मृत्यु (7+ वर्ष सेवा): 50% बढ़ी दर 10 वर्ष तक। पेंशनर की मृत्यु: उसकी पेंशन के बराबर, 7 वर्ष या 65 आयु तक। उसके बाद आपकी भरी सामान्य दर।