मृत्यु ग्रेच्युटी कैलकुलेटर — हरियाणा Haryana Govt Death Gratuity Calculator
हरियाणा सरकार कर्मचारी की सेवा में मृत्यु पर परिवार को मृत्यु ग्रेच्युटी — 2, 6, 12 गुना परिलब्धियाँ, 24 वर्ष से अधिक सेवा पर सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के बराबर।
महत्वपूर्ण सूचना: सरकारी नियम, भत्ते व दरें समय-समय पर बदल सकती हैं। अंतिम निर्णय या दावा करने से पहले संबंधित आधिकारिक सरकारी विभाग के नवीनतम शासनादेश, अधिसूचना या नियमों से जानकारी की पुष्टि करें।
📄 नियम, आधार व स्रोत / Rules & sources ✅ 3 सत्यापित ⚠️ 2 अपुष्ट
📄 नियम / आधार (Rule basis) — कुछ मान आधिकारिक आदेश से सत्यापित नहीं, नीचे देखें
हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016, नियम 40(2): 1 वर्ष से कम 2 गुना; 1–5 वर्ष 6 गुना; 5–24 वर्ष 12 गुना; 24 वर्ष या अधिक — सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के बराबर ✅। ⚠️ सीमा (₹) आप भरें; परिलब्धियों में DA माना गया
🔗 आधिकारिक स्रोत देखेंदरें 20.10.2026 को जाँची गईं। गणना से पहले उस समय लागू आदेश देख लें।🔎 स्रोत / Source
✅ आधिकारिक स्रोत से सत्यापित / Verified from official source
- महंगाई भत्ता (DA) — संशोधित वेतन (7वाँ वेतनमान) पर: 60% — 01.01.2026 से · आदेश: हरियाणा सरकार अधिसूचना No. 04/03/2016-5FR/9105 दिनांक 28.04.2026 · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया —
DA rates table — "01/01/2026 | No. 04/03/2016-5FR/9105 dated 28.04.2026 | 60" (With effect from | Haryana Government Notification No. & Date | DA (%))
· प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा — DA दरें व हरियाणा सरकार की अधिसूचनाएँ (cag.gov.in) - सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी — हर पूर्ण छमाही पर अंतिम परिलब्धियों का ¼; अधिकतम 16½ गुना (समूह D: 17½); 5 वर्ष से कम पर नहीं: ¼ प्रति छमाही · अधिकतम 16½ (समूह D 17½) · न्यूनतम 5 वर्ष — 19.07.2016 से · आदेश: हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 — अधिसूचना 2/22/2016-1Pension दिनांक 19.07.2016, नियम 40(1) · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया —
Rule 40(1): no gratuity below five years qualifying service; one-fourth of last emoluments for each completed six-monthly period, maximum 16½ times emoluments (Group A, B, C) and 17½ times (Group D)
· हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 — अधिसूचना 2/22/2016-1Pension दिनांक 19.07.2016, संशोधन 04.12.2017 तक (महालेखाकार की वेबसाइट पर) - मृत्यु ग्रेच्युटी — 1 वर्ष से कम 2 गुना; 1–5 वर्ष 6 गुना; 5–24 वर्ष 12 गुना; 24 वर्ष+ सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के बराबर: 2 / 6 / 12 गुना; 24 वर्ष+ = सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी — 19.07.2016 से · आदेश: हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 — अधिसूचना 2/22/2016-1Pension दिनांक 19.07.2016, नियम 40(2) · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया —
Rule 40(2): less than one year — 2 times emoluments; one year or more but less than 5 years — 6 times; 5 years or more but less than 24 years — 12 times; 24 years or more — equal to retirement gratuity
· हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 — अधिसूचना 2/22/2016-1Pension दिनांक 19.07.2016, संशोधन 04.12.2017 तक (महालेखाकार की वेबसाइट पर)
⚠️ अभी आधिकारिक स्रोत से सत्यापित नहीं — उपयोग से पहले संबंधित विभाग के नवीनतम आदेश से पुष्टि करें / Not currently verified
- ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा (₹): खाली — आप भरें — पेंशन नियम 2016 (दिसंबर 2017 तक संशोधित) का नियम 40, नोट 1: ₹20 लाख "या सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित"; उसके बाद बढ़ी है या नहीं — ऑनलाइन सत्यापित नहीं; अपने आदेश से भरें · यहाँ पुष्टि करें: हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 — अधिसूचना 2/22/2016-1Pension दिनांक 19.07.2016, संशोधन 04.12.2017 तक (महालेखाकार की वेबसाइट पर)
- ग्रेच्युटी की परिलब्धियों में DA: सत्यापन लंबित — परिलब्धियों की परिभाषा में DA शामिल होने का नियम ऑनलाइन पढ़कर सत्यापित नहीं — यहाँ मूल + DA माना गया; ⚠️ · यहाँ पुष्टि करें: हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 — अधिसूचना 2/22/2016-1Pension दिनांक 19.07.2016, संशोधन 04.12.2017 तक (महालेखाकार की वेबसाइट पर)
यह कैसे काम करता है / How it works
परिलब्धियाँ = अंतिम मूल वेतन + DA। सेवा अवधि जितनी अधिक, गुणक उतना अधिक; कुल राशि आपकी भरी सीमा तक।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न / FAQ
यह गणना किस नियम पर आधारित है?हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016, नियम 40(2): 1 वर्ष से कम 2 गुना; 1–5 वर्ष 6 गुना; 5–24 वर्ष 12 गुना; 24 वर्ष या अधिक — सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के बराबर ✅। ⚠️ सीमा (₹) आप भरें; परिलब्धियों में DA माना गया।
क्या यह परिणाम आधिकारिक है?यह गणना में सहायता के लिए है। वेतन, पेंशन या एरियर का अंतिम निर्धारण आपके DDO, कोषागार या महालेखाकार (A&E) हरियाणा कार्यालय द्वारा हरियाणा सरकार के आदेशों के अनुसार होता है।
कुछ खाने खाली क्यों हैं?हम केवल वही दरें पहले से भरते हैं जिनका हरियाणा सरकार का आदेश या नियम हमने आधिकारिक वेबसाइट पर पढ़कर सत्यापित किया है (✅) — जैसे DA व DR 60%। HRA, ग्रेच्युटी सीमा, NPS % जैसी जिन दरों का वर्तमान आदेश अभी सत्यापित नहीं, उनका खाना खाली है — अपनी वेतन पर्ची या वित्त विभाग की वेबसाइट के नवीनतम आदेश से भरें।
क्या हरियाणा का पे मैट्रिक्स इसमें जुड़ा है?अभी नहीं। हरियाणा के कर्मचारी "हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2016" पर हैं (01.01.2016 से, फिटमेंट 2.57, वेतनवृद्धि 1 जनवरी/1 जुलाई)। इन नियमों की अनुसूची-I (पे मैट्रिक्स) वित्त विभाग की वेबसाइट पर पूरी पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए मूल वेतन और अगला सेल आप अपनी वेतन पर्ची/पे मैट्रिक्स से भरें। केंद्र सरकार के कर्मचारी "केंद्र सरकार" वाले कैलकुलेटर देखें।
क्या यह कैलकुलेटर मुफ्त है?यह प्रीमियम कैलकुलेटर है — एक बार भुगतान करके सभी राज्यों व केंद्र सरकार के सभी प्रीमियम कैलकुलेटर हमेशा के लिए उपयोग करें।