सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी कैलकुलेटर — हरियाणा Haryana Govt Retirement Gratuity Calculator
हरियाणा पेंशन नियम 2016 — हर पूर्ण छमाही पर अंतिम परिलब्धियों (मूल + DA) का ¼, अधिकतम 16½ गुना (समूह D 17½), 5 वर्ष की सेवा से; सीमा अपने आदेश से।
📄 नियम, आधार व स्रोत / Rules & sources ✅ 2 सत्यापित ⚠️ 2 अपुष्ट
हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016, नियम 40(1): 5 वर्ष या अधिक अर्हक सेवा पर हर पूर्ण छमाही के लिए अंतिम परिलब्धियों का ¼, अधिकतम 16½ गुना (समूह D 17½ गुना) ✅। ⚠️ सीमा (₹) आप भरें — नियम में ₹20 लाख "या सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित"; परिलब्धियों में DA माना गया
🔗 आधिकारिक स्रोत देखेंदरें 20.10.2026 को जाँची गईं। गणना से पहले उस समय लागू आदेश देख लें।✅ आधिकारिक स्रोत से सत्यापित / Verified from official source
- महंगाई भत्ता (DA) — संशोधित वेतन (7वाँ वेतनमान) पर: 60% — 01.01.2026 से · आदेश: हरियाणा सरकार अधिसूचना No. 04/03/2016-5FR/9105 दिनांक 28.04.2026 · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया —
DA rates table — "01/01/2026 | No. 04/03/2016-5FR/9105 dated 28.04.2026 | 60" (With effect from | Haryana Government Notification No. & Date | DA (%))
· प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा — DA दरें व हरियाणा सरकार की अधिसूचनाएँ (cag.gov.in) - सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी — हर पूर्ण छमाही पर अंतिम परिलब्धियों का ¼; अधिकतम 16½ गुना (समूह D: 17½); 5 वर्ष से कम पर नहीं: ¼ प्रति छमाही · अधिकतम 16½ (समूह D 17½) · न्यूनतम 5 वर्ष — 19.07.2016 से · आदेश: हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 — अधिसूचना 2/22/2016-1Pension दिनांक 19.07.2016, नियम 40(1) · सत्यापन: 20.10.2026 · आधिकारिक वेबसाइट पर 20.10.2026 को पढ़ा गया —
Rule 40(1): no gratuity below five years qualifying service; one-fourth of last emoluments for each completed six-monthly period, maximum 16½ times emoluments (Group A, B, C) and 17½ times (Group D)
· हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 — अधिसूचना 2/22/2016-1Pension दिनांक 19.07.2016, संशोधन 04.12.2017 तक (महालेखाकार की वेबसाइट पर)
⚠️ अभी आधिकारिक स्रोत से सत्यापित नहीं — उपयोग से पहले संबंधित विभाग के नवीनतम आदेश से पुष्टि करें / Not currently verified
- ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा (₹): खाली — आप भरें — पेंशन नियम 2016 (दिसंबर 2017 तक संशोधित) का नियम 40, नोट 1: ₹20 लाख "या सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित"; उसके बाद बढ़ी है या नहीं — ऑनलाइन सत्यापित नहीं; अपने आदेश से भरें · यहाँ पुष्टि करें: हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 — अधिसूचना 2/22/2016-1Pension दिनांक 19.07.2016, संशोधन 04.12.2017 तक (महालेखाकार की वेबसाइट पर)
- ग्रेच्युटी की परिलब्धियों में DA: सत्यापन लंबित — परिलब्धियों की परिभाषा में DA शामिल होने का नियम ऑनलाइन पढ़कर सत्यापित नहीं — यहाँ मूल + DA माना गया; ⚠️ · यहाँ पुष्टि करें: हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 — अधिसूचना 2/22/2016-1Pension दिनांक 19.07.2016, संशोधन 04.12.2017 तक (महालेखाकार की वेबसाइट पर)
यह कैसे काम करता है / How it works
परिलब्धियाँ = अंतिम मूल वेतन + DA। 33 वर्ष (66 छमाही) पर अधिकतम 16½ माह (समूह D 35 छमाही पर 17½) की परिलब्धियाँ, आपकी भरी सीमा तक।